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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले हैवान पिता को उम्रकैद

पिता की घिनौनी हरकत से आजिज होकर बेटी ने कर ली थी आत्महत्या

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  • एक बार दुष्कर्म के बाद भी नहीं हुआ गलती का अहसास, बार-बार करता रहा रेप
  • मां ने दिलाया बेटी को इंसाफ, एफआईआर से लेकर गवाही तक अड़ी रही
  • बेतिया की विशेष पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला, 10 वर्ष सश्रम कारावास के साथ उम्रकैद

बेतिया (voice4bihar desk) । पश्चिमी चंपारण के बेतिया में पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायालय ने बाप-बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाले हैवान पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है । मामला जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र का है । घटना का दुखद पहलू यह है कि पिता की हैवानियत से आजिज बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लिहाजा मां ने अपने हैवान पति को सजा के अंजाम तक पहुंचाया।

पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि घटना वर्ष 2018 की है । घटना की रिपार्ट मृत नाबालिग की मां ने लिखायी थी और इसमें अपने ही पति अर्थात मृतका के पिता को आरोपी बनाया था। मझौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने थाने में आवेदन देकर आरोप लगाया था कि उसके पति ने अपनी ही नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था । इसकी जानकारी होने पर पहले तो घर में ही खूब उलाहना दी गयी ताकि सुधार हो सके लेकिन आरोपी का स्वभाव नहीं बदला और जब भी लड़की को अकेला पाता था उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता था।

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घर से भाग निकली, फिर लौटी तो जारी रही पिता की हैवानियत

नाबालिग लड़की आखिर यह जुर्म कब तक सहती। एक दिन ऐसा आया कि वह घर से निकल गयी । किसी तरह से समझा बुझाकर उसे बेतिया से घर वापस लाया गया । तब मां व बेटी को भरोसा था कि आरोपी अब ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन पुनः उसकी हैवानियत जारी रही। जब भी अकेला पाता जबरदस्ती घिनौनी हरकत कर डालता। अंततः 19 अप्रैल 2018 को नाबालिग ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद नाबालिग की मां का सब्र टूट गया।

मृतका की मां ने कहा-मेरी की बेटी की मौत उसके पिता के दुष्कर्म के कारण हुयी

महिला ने स्पष्ट शब्दों में प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मेरी की बेटी की मौत उसके पिता के दुष्कर्म के कारण हुयी है । मामला अदालत में पहुंचा तो भी महिला ने अपने पति के खिलाफ गवाही दी और उसने कठोर से कठोर सजा देने की गुहार लगायी । मामले में सुनवाई पुरी करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 306 के तहत आरोपी को दस वर्ष एवं पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है ।

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