हत्या के 20 साल बाद आया फैसला, दो पुलिस वालों समेत पांच हत्यारों को उम्रकैद
एक हत्यारा अभी पुलिस की नौकरी कर रहा तो दूसरा होमगार्ड का जवान
- तीसरे व चौथे हत्यारों की वर्तमान उम्र 70 के पार, पांचवां अभियुक्त है किसान
- लंबी सुनवाई प्रक्रिया के दौरान ही हो चुकी है एक अभियुक्त की मौत
- तीन अन्य आरोपितों पर जुर्म साबित नहीं हुआ, अदालत ने किया बरी
मुंगेर (voice4bihar desk)। अपहरण व हत्या की वारदात के 20 साल बाद आए एक फैसले में मुंगेर की एक अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीस वर्ष पूर्व कासिम बाजार थाना क्षेत्र के शिव नगर चाय टोला गांव के तारणी महतो की अपहरण कर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने सत्रवाद संख्या 346673 में सजा के बिन्दु पर सुनवाई की अभियोजन एवं बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद एडीजे तृतीय अनिल कुमार मिश्रा ने यह सजा मुकर्रर की।
सजा पाने वालों में दियारा निवासी दिलीप यादव, छतीश यादव, सुरेन यादव, राणा यादव एवं छत्री यादव को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास के अलावा धारा 364 में तीन वर्ष, धारा 201 में दो वर्ष एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई गयी है। सभी सजाएं साथ – साथ चलेंगी । इसके आलावा न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में जुर्माना भी लगाया। गौरतलब हो कि बीते 13 फरवरी को न्यायालय ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया था जिसमें एक आरोपी पुलिस में तो दूसरा होमगार्ड का जवान है । अभियोजन पक्ष से एपीपी सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया ।
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वारदात वाले दिन को क्या हुआ था!
28 फरवरी 2000 को नामजद सभी अभियुक्त शिव नगर चाय टोला में तारणी महतो के घर पहुंचे और तारणी महतो की पत्नी सुधा देवी से पूछा कि उनके पति कहां है । पत्नी ने बताया कि उनके पति घर के पीछे स्कूल के पास बैठे हैं । बाद में अभियुक्तों ने तारणी महतो को पकड़ लिया और मारपीट करते हुए गंगा किनारे ले गए। वहां नाव पर बैठा कर दियारा की तरफ ले गये । बाद में स्वजनों की शिकायत पर अभियुक्तों को गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने दियारा में छापेमारी की तो तारणी महतो का शव बरामद हुआ।
आरोपितों ने तारणी महतो को हाथ बांध कर सिर में गोली मार दी थी । वहीं तेज हथियार से पेट फाड़ दिया था । पत्नी ने 9 अभियुक्तों के विरुद्ध में कासिम बाजार थाना में कांड 362000 दर्ज कराई थी, जिसमें तीन अभियुक्तों को अनुसंधान के दौरान आरोप मुक्त किया गया तथा एक आरोपी की मौत सुनवाई के पूर्व हो गई थी । शेष पांच आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनमें से दो आरोपितों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है वहीं दो आरोपी नौकरी करता है को एक आरोपित किसान है ।
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