Header 300×250 Mobile

बच्ची के साथ किया घिनौना कृत्य, 65 वर्ष की उम्र में हुई 20 साल की सजा

सात वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले बुजुर्ग को अदालत ने दी सजा

- Sponsored -

402

- Sponsored -

- sponsored -

  • अभियुक्त हीरामन उर्फ रंगबाज के साथ घिनौना कृत्य में एक किशोर भी था शामिल
  • लड़की को खींचकर सुनसान जगह ले गया, वीडियो बनाकर किया था वायरल
  • 20 हजार रुपये अर्थदंड भी न्यायालय ने लगाया
  • पीड़िता के परिजन को मिलेंगे तीन लाख रुपये

आरा (voice4bihar news) । आरा की एक अदालत ने सात वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घिनौना कृत्य करने वाले 65 साल के बुजुर्ग को 20 वर्ष तक सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है । इतना ही नहीं अदालत ने आरोपित के विरुद्ध 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है । सजा पाने वाला बुजुर्ग हीरामन यादव उर्फ रंगबाज है । इस रेपकांड में वीडियो बनाकर वायरल करने वाले एक किशोर का मुकदमा जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

विज्ञापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार पॉक्सो (प्रीवेंट ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज) के विशेष कोर्ट सह पष्ठम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को यह सजा सुनायी। पॉक्सो मामले की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी की ओर से यह जानकारी दी गयी है । एसपीपी सरोज कुमारी ने ही अभियोजक की ओर से इस मामले में अदालत में बहस की और मासूम से दुष्कर्म के दोषी को सजा के मुकाम तक पहुंचाया ।

एसपीपी सरोज कुमारी के अनुसार यह घिनौना कृत्य संदेश इलाके के एक गांव में 6 जुलाई 2019 काे हुआ था। उस दिन बच्ची की मां अपने एक रिश्तेदार के घर गयी थी। गांव का ही एक किशोर बच्ची को खींचकर सुनसान जगह पर स्थित एक घर में ले गया । वहां पहले से मौजूद बुजुर्ग हीरामन यादव उर्फ रंगबाज ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। लड़की की वहां खींचकर ले जाने वाला किशोर दुष्कर्म का वीडियो बना रहा था । रेप करने के बाद बुजुर्ग ने बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी । इतना ही नहीं मोबाइल में रिकार्ड किया गया रेप का वीडियो भी वायरल कर दिया गया ।

बच्ची की मां जब अगले दिन गांव आयी तो घटना की जानकारी मिली । उसके बाद महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । एसपीपी के अनुसार इस मामले में 21 नवंबर 2019 को आरोप का गठन किया गया था । वहीं पांच लोगों को गवाही करायी गयी । ट्रायल पूरी होने के बाद गत 1 फरवरी को कोर्ट ने बुजुर्ग को रेप का दोषी पाया । उसके बाद 18 फरवरी को सजा सुनायी गयी । कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के परिजनों को सरकार की ओर से तीन लाख रुपये मुआवजा दिया जायेगा । उन्होंने बताया कि इस मामले के एक आरोपित के किशोर उम्र के होने के कारण उसका केस जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है ।

- Sponsored -

- Sponsored -

- Sponsored -

ADVERTISMENT