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अब कोरोना संक्रमित इलाके में सात किलोमीटर का एरिया होगा सील

जिले में बनेगा कंटेनमेंट और बफर जोन

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ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित कन्टेनमेन्ट जोन में 3 किलोमीटर का इलाका होगा सील

बफ़र जोन बना तो 7 किलोमीटर के दायरे में बंद होगा आवागमन

हर परिवार को मिलेगा आधा दर्जन मास्क

रोहतास से बजरंगी कुमार सुमन की रिपोर्ट

सासाराम (voice4bihar news)| सावधान! कोरोना संक्रमण को लेकर यदि आप गंभीर नहीं हैं, तो अब गंभीर हो जाइए। क्योंकि आप के कारण इलाका कोरोना संक्रमित हुआ तो इसका खामियाजा आपके पूरे इलाके को भुगतना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही के कारण इलाके में दिनचर्या प्रभावित हो सकती है । रोहतास जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को रोकने के लिए कड़ा निर्णय लिया है। कोरोना के दूसरे फेज में अबतक संबंधित गली को सील किया जाता रहा है लेकिन अब 7 किलोमीटर की परिधि सील कर दी जाएगी।

यह निर्णय कोरोना संक्रमण की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत गाइडलाइन के आलोक में लिया गया है, जिसके तहत कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाया जाएगा। यह जोन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के चिन्हित होने पर वैसे इलाकों में बनाया जाएगा।

अनुमंडल स्तर पर होगी मानिटरिंग

जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा 20 अप्रैल 2021 को जारी पत्रांक संख्या 531 के तहत जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल पदाधिकारी एवं सभी थाना प्रभारी सहित अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हो को निर्देशित करते हुए आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जैसे ही कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं, उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन चिन्हित करते हुए इलाके को सील कर दिया जाएगा।

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सीलिंग पॉइंट के साथ मानचित्र बनाकर वरीय पदाधिकारी को पूरे मामले की सूचना दी जाएगी। इसके अलावा सीलिंग पॉइंट पर कर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रखंड और थाना स्तर से की जाएगी जबकि नगर परिषद क्षेत्र में इसका दायित्व नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर होगा अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे।

सात किलोमीटर का एरिया होगा सील

शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के लिए अलग-अलग परिधि निर्धारित की गई है। कोविड-19 पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की परिधि 3 किलोमीटर निर्धारित की गई है जबकि बफर जोन की परिधि 7 किलोमीटर निर्धारित की गई है। वहीं शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की परिधि 1 किलोमीटर और बफर जोन की परिधि 5 किलोमीटर निर्धारित की गई है।

कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य सेवाएं मिलेंगी लेकिन आवागमन पूर्णता सख्ती से बंद रखने का फरमान जारी किया गया है। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन के सभी घर में जाकर स्वास्थ संबंधी जांच की व्यवस्था होगी। वहीं पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट को भी ट्रेस किया जाएगा।

मॉनिटरिंग सेल गठित

पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए प्रखंड स्तर पर होमकोरनटाईन सेल, आइसोलेशन सेल, कन्फर्म केस कांटेक्ट ट्रेसिंग सेल, कंट्रोल रूम प्रतिवेदन सेल, कंटेनमेंट जोन मॉनिटरिंग सेल, आप्रवासी यात्री मॉनिटरिंग सेल, आवश्यक सामग्री आपूर्ति सेल, सहित कई तरह के कोषांग का गठन सभी प्रखंडों में किया गया है।

सभी परिवार को मिलेगा आधा दर्जन मास्क

मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन कोषांग के प्रधान सचिव द्वारा जारी आदेश के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा 21 अप्रैल 2021 को जारी पत्रांक 1077 द्वारा सभी पंचायतों में घर घर जाकर सभी परिवार को आधा दर्जन मास्क का वितरण करने हेतु निर्देश जारी किया गया है हालांकि खबर लिखे जाने तक ग्रामीण स्तर पर मास्क वितरण किए जाने की सूचना किसी भी मीडिया को नहीं मिल सकी है ।

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