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अवैध खनन में जब्त करोड़ों रुपए का बालू लूट ले गए माफिया, पुलिस ने दर्ज की 3 एफआईआर

डालमियानगर, इंद्रपुरी व तिलौथू में खान निरीक्षक ने दर्ज करायी प्राथमिकी

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जिले के 3 थाना क्षेत्रों से पुलिस की नाक तले गायब हो गया 62.5 करोड़ रुपये का बालू

अभिषेक कुमार के साथ बजरंगी कुमार सुमन की रिपोर्ट

सासाराम (voice4bihar news)। सोन नदी से अवैध खनन में जब्त किये गए 62.5 करोड़ रुपए का बालू खनन माफियाओं ने फिर लूट लिया। खनन माफियाओं से जब्त बालू गायब होने से पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला सामने आने पर जिले के 3 पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई है। माना जा रहा है बालू जब्ती के बाद पुलिस के हटते ही माफियाओं ने बालू गायब करना शुरू कर दिया था।

बालू खनन मामले को लेकर बिहार के प्रशासनिक महकमे सहित सियासी गलियारे में शुरू हुई खलबली थमने का नाम नहीं ले रही है। बालू खनन के मामले में औरंगाबाद और भोजपुर के पुलिस कप्तान के विरुद्ध के बाद आधा दर्जन से अधिक डीएसपी और एसडीओ पर गाज गिर चुकी है। इसके अलावे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी कार्रवाई के लपेटे में आ चुके हैं। बावजूद इसके अब भी खनन से जुड़ी कार्रवाई का भूत खनन से जुड़े लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है।

राज्यस्तरीय टीम ने निरीक्षण किया तो गायब मिला करोड़ों का बालू

उल्लेखनीय है कि पूर्व में बड़ी कार्रवाई के तहत जप्त बालू का निरीक्षण राज्य स्तरीय टीम ने किया तो बालू की मात्रा कम पाई गई। अर्थात काफी मात्रा में बालू गायब हो गए।इस घटना ने रोहतास जिले के हाकिमों सहित सूबे के आलाधिकारियों की नींद उडा दी है। इस मामले में बालू चोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के तीन विभिन्न थानों में चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

खान निरीक्षक अजय कुमार ने दर्ज करायी प्राथमिकी

बालू चोरी के मामले में जिला खनन कार्यालय के खान निरीक्षक अजय कुमार ने डालमियानगर , इंद्रपुरी और तिलौथू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। डालमियानगर ओपी में आईपीसी की धारा 420, 409, 379, 411, एवं बिहार समानुदान खनिज खनन परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2019 की धारा धारा 56(1)(2) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत थाना कांड संख्या 407 /21 दर्ज किया गया है।

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सिर्फ डालमियानगर में लूटा गया 24 करोड़ का बालू

डालमियानगर में दर्ज एफआईआर में 71 लाख 84 हजार 350 घनफीट बालू चोरी होने की सूचना दर्ज कराई गई है जिसकी कीमत 24 करोड 42 लाख 67 हजार 900 रूपये आंकी गयी है ।

इन्द्रपुरी में भी एक करोड़ रुपये से अधिक का बालू गायब

इंद्रपुरी ओपी में आईपीसी की धारा 379 409
बिहार समानुदान खनिज खनन परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2019 की धारा धारा 56(1)(2) तथा 39(2) व 39(3) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कांड संख्या 406/21 दर्ज कराया गया है जिसमें 01 करोड 07 लाख 59 हजार 875 घनफीट बालू चोरी होने की सूचना दर्ज कराई गई है जिसकी कीमत 36 करोड़ 55 लाख 29 हजार 750 रुपये आंकी गई है।

तिलौथू में 36.55 करोड़ रुपये का बालू चोरी

वहीं तिलौथू थाना में आईपीसी की धारा 379, 411, 420 के साथ बिहार समानुदान खनिज खनन परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2019 की धारा धारा 56(1)(2) तथा 39(2) व 39(3) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कांड संख्या 141/21 दर्ज की गई है जिसमें 04 लाख 46 हजार 400 घनफीट बालू चोरी होने की सूचना दर्ज कराई गई है, जिसकी कीमत 01 करोड़ 51 लाख 77हजार 600 रूपये आंकी गयी है ।

आदित्य मल्टीकॉम एजेंसी पर बालू चोरी का आरोप

रोहतास एसपी आशीष भारती ने मीडिया को बताया कि खान विभाग के खान निरीक्षक अजय कुमार ने डालमियानगर ओपी, इन्द्रपुरी ओपी तथा तिलौथू थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बालू एजेंसी आदित्य मल्टीकॉम पर केस दर्ज हुआ है। तीन थाना क्षेत्रों में चोरी किए गए बालू की कुल मात्रा एक करोड़, 83 लाख, 81हजार 625 घनफुट बताई गई है। इतने बालू की अनुमानित कीमत 62 करोड़,50 लाख, 75 हजार 250 रुपये आंकी गई है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि रसूखदार लोगों के स्वामित्व वाली इस एजेंसी के खिलाफ क्या एक्शन होता है।

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