पटना (voice4bihar desk)। कोरोना महामारी के दौरान पूरे राज्य में पांच से 15 मई तक लगाये गये लॉकडाउन के दौरान निजी वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान किसी नागरिक को विशेष कार्य से अपने निजी वाहन से कहीं आना-जाना है तो उसे इसके लिए ई-पास बनवाना होगा। शासन ने ऐसे जरूरतमंदों के लिए वाहन ई-पास निर्गत करने का इंतजाम किया है।
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वाहन ई-पास के लिए serviceonlin.bihar.gov.in पर ऑनाइन आवेदन करना होगा। इस लिंक को क्लिक करने पर आवेदन पत्र खुलेगा। इस आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य सूचनाओं को भरना होगा। आवेदन पत्र को ठीक ढंग से भर लेने के बाद आवश्यक अटैचमेंट संलग्न कर सबमिट बटन को क्लिक कर देना है। सबमिट बटन को क्लिक करते ही आवेदन पत्र संबंधित विभाग में चला जायेगा।
ई-पास निर्गत होने के बाद रजिस्टर्ड ई-मेल/मोबाइल पर सूचना एवं लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक से ई-पास का प्रिंट डाउनलोड कर इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।