अब तक फाइनल मेधा सूची अपलोड नहीं हुई तो काउंसिलिंग तीसरे चक्र में
चयन सूची अपलोड करने में विफल नियोजन इकाइयों पर लटकी कार्रवाई की तलवार
29 जुलाई को खत्म हुई मेधा सूची और चयन सूची जारी करने की समय सीमा
पटना (voice4bihar desk)। बिहार में चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया के तहत फाइनल मेधा सूची जारी करने की समय सीमा 29 जुलाई की रात समाप्त हो गयी। अब तक जिन नियोजन इकाइयों ने फाइनल मेधा सूची जारी कर दी है वहां दो अगस्त से 13 अगस्त तक काउंसिलिंग कर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़ाई जायेगी पर जो नियोजन इकाइयां फाइनल मेधा सूची जारी करने में विफल रहीं हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बिहार के प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह ने 29 जुलाई को इस संबंध में जारी आदेश में स्पष्ट कहा है कि निर्धारित समय तक मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध यथोचित विधि – सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही उन नियोजन इकाइयों में काउंसिलिंग तृतीय चक्र में करायी जाएगी।
साथ ही उन नियोजन इकाइयों पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गयी है जिन्होंने जुलाई में प्रथम चक्र की काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची 29 जुलाई तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड नहीं की है। काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों के साथ मोल भाव करने वाली नियोजन इकाइयों के लिए भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सख्त संदेश जारी किया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों की सूची NIC के पोर्टल पर एवं उनके संगत प्रमाणपत्रों को शिक्षा विभाग के वेबपोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। इसमें देर होने से गड़बड़ी / अनियमितता की आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि प्रथम चक्र में जिनकी काउंसिलिंग हो चुकी और अब तक चयन सूची NIC की वेबसाइट पर प्रकाशित नहीं की गयी है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी उन नियोजन इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार के समक्ष करें।
चयन सूची को अपलोड नहीं करना बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन
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साथ ही इसे बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा उनके संवैधानिक दायित्वों का उल्लंघन मानते हुए दोषी पदाधिकारी तथा संबंधित नियोजन इकाई के प्रतिनिधि के विरुद्ध बिहार पंचायती राज अधिनियम 2008 ( यथा संशोधित ) एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 ( यथा संशोधित ) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाए।
विभागीय अधिकारी पर भी कार्रवाई की अनुशंसा
यदि इस संबंध में शिक्षा विभाग के किसी पदाधिकारी द्वारा शिथिलता बरती जाएगी तो उनके विरुद्ध भी यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। निदेशक ने कहा है कि ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रहीं हैं कि अभी भी कतिपय नियोजन इकाइयों के चयन सूची की जांच जारी है, जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है । चयन सूची एवं अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की समय सीमा भी 29.07.2021 तक ही दी गयी थी।
सभी जिलों में स्थापित करें नियंत्रण कक्ष
29 जुलाई को जारी आदेश में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 2 अगस्त से 13 अगस्त तक होने वाली दूसरे चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को कई निर्देश दिये हैं। निदेशक ने कहा है कि काउंसिलिंग की प्रक्रिया का पूर्ण अनुश्रवण करने के लिए जिस प्रकार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष ( 0612-2215181 ) की व्यवस्था की गयी है, उसी प्रकार हर जिले के लिए नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उक्त नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी के नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाइल नम्बर प्रकाशित करें।
यह व्यवस्था शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रत्येक कार्यदिवस पर 10:00 बजे पूर्वाहन से 6:00 बजे अपराह्न तक संचालित रहेगी । नियंत्रण कक्ष से संबंधित पदाधिकारियों के नाम एवं दूरभाष संख्या / मोबाइल नम्बर प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को 30.07.2021 तक उपलब्ध कराया जाना है।
रिक्त पद से अधिक अभ्यर्थियों को न रोकें
इस बात का ध्यान रखा जाए कि नियोजन इकाई में जितने पद के लिए काउंसिलिंग की जा रही हो, उतने पद पर चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष अभ्यर्थियों को अनावश्यक नहीं रोका जाए और न ही उनके प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं। जिन नियोजन इकाइयों की काउंसिलिंग रद्द कर दी गयी है, वहां के चयनित अभ्यर्थियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रमाणपत्र वापस करें। ताकि अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकें । जिन नियोजन इकाई अथवा फर्जी अभ्यर्थी पर FIR दर्ज की गयी है, उसकी सूची भी अविलम्ब निदेशालय को उपलब्ध कराएं।