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STET-2019 के सभी Qualified छात्रों को मिलेगा सातवें चरण में आवेदन का मौका

शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश, अब तक नौकरी पक्की समझ रहे छात्रों को लगा झटका

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पटना (voice4bihar desk)। शिक्षा विभाग ने अपनी भूल सुधार ली है। इससे अब STET-19 के रिजल्ट में Qualified but not in merit list की कैटेगरी में रखे गये छात्र भी बहाली में भाग ले सकेंगे। हालांकि इससे उनकी नौकरी पक्की नहीं होगी। इससे उन्हें केवल सातवें चरण की बहाली में आवेदन करने का मौका मिलेगा। नौकरी उन्हीं की पक्की होगी जो उपलब्ध सीट के अनुसार बनायी गयी मेरिट लिस्ट में आयेंगे।

विभाग के उप शिक्षा सचिव की ओर से बुधवार को जारी आदेश में दी गयी जानकारी में बताया गया है कि STET के प्रमाण पत्र की अनुमान्यता जीवनपर्यन्त करने की पृष्ठभूमि में STET . 2011 के अभ्यर्थी, जिनके STET प्रमाण पत्र की अनुमान्यता पूर्व में सातवें चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन हेतु नहीं रह गई थी और STET. 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जो Qualified but not in merit list में है, के पात्रता के संबंध में समीक्षा करने हेतु 22.06.2021 को सचिव, शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में समिति गठिन की गया थी ।  समिति की अनुशंसा विभाग को 23.06.2021 को प्राप्त हुई।

समिति ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रमाण पत्र की वैधता 11.02.2011 के प्रभाव से जीवनपर्यन्त करते हुए संबंधित राज्य सरकारों से शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET ) प्रमाण पत्र की वैधता पर विचार किया। इसके मद्देनजर विभागीय आदेश 569 दिनांक 11.06 2021 के द्वारा बिहार राज्य द्वारा वर्ग -1 से 8 के लिए आयोजित TET से संबंधित प्रमाण पत्र की अनुमान्यता को मई 2012 के प्रभाव से जीवनपर्यन्त किया गया । बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में समान्यतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ग -1 से 8 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन किया जाता है ।

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इसको ध्यान में रखकर विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक -22.06.2021 के अन्तर्गत बिहार माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ( STET ) उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की मान्यता को जून 2012 के प्रभाव से जीवनपर्यन्त किया गया। उक्त विभागीय आदेश ज्ञापांक 893 दिनांक 22.06.2021 के कारण STET 2011 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र की मान्यता जून, 2021 में समाप्त हो रही थी, संगत नियमावली में निहित अन्य शर्तों के अधीन उनकी पात्रता विभिन्न नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु बरकरार हो गई है ।

उक्त तथ्यों के आधार पर समिति ने STET 2011 के परिणाम से सामंजन स्थापित करने और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति , पटना के द्वारा STET 2019 के परिणाम जो दो श्रेणी यथा Qualified and in merit list एवं Qualified but not in merit list में रखा गया है, में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को अन्य निर्धारित शर्तो के अधीन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7 वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर देने की अनुशंसा की गई ।  समिति की उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि STET 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णाक के आधार पर घोषित ‘ qualified सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाय।

शिक्षक के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन गठित नियुक्ति प्राधिकार के द्वारा संगत नियमावली के प्रावधानों के आलोक में किया जाता है । इस हेतु मेधा अंक के आधार पर मेधा सूची का निर्माण अलग से किया जाता है । इस प्रकार शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित नियोजन इकाई के स्तर से तैयार किए गए मेधा सूची में उनके स्थान और नियोजन इकाई अन्तर्गत उपलब्ध विषयवार एवं कोटिवार पद के आधार पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

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