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कोरोना का कहर: बिहार में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार का फैसला

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11 अप्रैल तक स्कूल खोलने पर रोक, पूर्व निर्धारित परीक्षा लेने की अनुमति

Voice4bihar desk. राज्य के स्कूलों में जहां नए सत्र में पढ़ाई के लिए तैयारी चल रही थी, वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने इस पर विराम लगा दिया है। अधिकतर स्कूल व कोचिंग 5-8 अप्रैल के बीच खुलने वाले थे, लेकिन सरकार ने 11 अप्रैल तक इस पर रोक लगा दी है। राज्य के पुलिस महानिदेशक संजीव कुमार सिंघल व मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने संयुक्त आदेश जारी किया है।

बिहार सरकार के गृह विभाग ( विशेष शाखा ) के  संयुक्तादेश में कहा गया है कि शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह ( CMG ) की बैठक में कोविड -19 के संक्रमण के के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए कई निर्णय लिये गए हैं।  सभी जिला पदाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक अपने – अपने क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अद्यतन दिशा – निर्देश का पालन कराएंगे।

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सभी कार्यस्थलों, धार्मिक , शॉपिंग मॉल , होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के संबंध में निर्गत अद्यतन मानक संचालन प्रकिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे । भीड़ – भाड़ वाले स्थलों , यथा- फूड कोर्ट , जलपान गृह , सब्जी मंडी , बस स्टैंड , रेलवे स्टेशन , रेहड़ी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए ।

5 अप्रैल से खुलनेवाले स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेज अब दिनाक 11.04.2021 तक बंद रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं स्कूल / कॉलेज प्रबंधन आवश्यकतानुसार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ले सकेंगे।  सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर – सरकारी एवं निजी – पर रोक अप्रैल के अंत तक रहेगी। उक्त रोक विवाह , श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों पर नहीं लागू रहेगी। श्राद्ध एवं विवाह के लिए अधिकतम क्रमशः 50 एवं 250 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी।

सरकारी कार्यालयों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी । कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे। यह व्यवस्था 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। पब्लिक ट्रान्सर्पोट में अधिकतम 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में नहीं रहने दिया जाएगा। यह व्यवस्था 05 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू रहेगी। परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड सुरक्षात्मक उपाय यथा मास्क का उपयोग , सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चत रहे ।

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