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RERA का आदेश, 2.05 करोड़ तुरंत जमा करे अग्रणी होम्स

लोगों को अपना घर का सपना दिखाकर लूट लिया

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पटना (voice4bihar Desk)। आम लोगों को अपना घर होने के लुभावने सपने दिखाने वाली कंपनी अग्रणी होम्स (AGRANI HOMES) पर रेरा (RERA) ने शिकंजा कस दिया है। रेरा ने कंपनी को दो करोड़ पांच लाख रुपये तुरंत जमा करने को कहा है। इसके पहले कंपनी रेरा के पास दो करोड़ रुपये जमा कर चुकी है।

कंपनी ने फ्लैट के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये वसूले लेकिन फ्लैट नहीं दिये। इसकी शिकायत मिलने पर रेरा की तरफ से लगातार उपभोक्ताओं के हित में कड़े कदम उठा रही है। लोगों के पैसे लेकर फ्लैट नहीं देने या उनके पैसे वापस नहीं करने के मामले में रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अग्रणी होम्स के एमडी और निदेशक पर कार्रवाई की है।

अग्रणी होम्स के खिलाफ सुमन कुमारी एवं अन्य की अपील पर रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह और आरबी सिन्हा की बेंच में सुनवाई हुई। बेंच ने अग्रणी होम्स को कई तरह के आदेश दिए हैं।

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रेरा कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर आलोक कुमार को 16 अक्टूबर, 2019 को आदेश दिया था कि पाटलिपुत्र प्रॉपर्टीज सेल के जो पैसे हैं उन्हें शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट में जमा करें लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आलोक कुमार ने स्वीकार किया 4 करोड़ 5 लाख में से दो करोड़ की राशि ही दी गयी है।

रेरा बेंच ने अग्रणी होम्स के डायरेक्टर आलोक कुमार को आदेश दिया कि बाकी बचे दो करोड़ पांच लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट ऑथरिटी को तत्काल जमा करें ताकि उस पैसे को शिकायतकर्ता को दिया जा सके । अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

इसके अलावा रेरा कोर्ट ने अग्रणी होम्स के डायरेक्टर को एक बार फिर से आदेश दिया है कि सभी जमीन जैसे- परमानंदपुर, सोनपुर, वाराणसी हाउस नंबर ए -403 योगीपुर, लोहिया नगर कंकड़बाग पटना, फ्लैट नंबर ए -403 अवध अपार्टमेंट भूतनाथ रोड कंकड़बाग पटना और प्लॉट 7-8 कट्ठा नियर मौलाना इंजीनियरिंग कॉलेज दानापुर के कागजात जमा करें ताकि उस संपत्ति को नीलाम कर पैसे शिकायतकर्ता को दिये जा सकें।

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