यहां पढ़ें शिक्षकों और पुस्ताकालयाध्यक्षों के स्थानांतरण से जुड़ी पूरी खबर
पोर्टल पर आवेदन, पोर्टल पर सूची, सब कुछ होगा ऑनलाइन, विभाग ने जारी की अधिसूचना
पटना (voice4bihar desk)। बिहार में शिक्षक और पुस्ताकालयाध्यक्ष के स्थानांतरण को लेकर विभागीय अधिसूचना जारी कर दी गयी है। हालांकि अभी शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमित नहीं मिली है पर अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि इसमें पोर्टल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
स्थनांतरण के इच्छुक शिक्षक और पुस्ताकालयाध्यक्ष पोर्टल पर आवेदन करेंगे और पोर्टल अपने सॉफ्टवेयर के मुताबिक स्थनांतरित शिक्षकों की सूची जारी करेगा। यह सूची विभाग द्वारा स्थानांतरण के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगी। रिक्त पदों की गणना में उन पदों की गिनती नहीं की जायेगी जिन पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। स्थानांतरण में धांधली और मनमानी की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए शिक्षा विभाग तकनीक का सहारा ले रहा है।
दिव्यांग और महिला शिक्षकों का होगा अंतर जिला स्थनांतरण
सोमवार को शिक्षा उप सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में स्थानांतरण के मानदंडों की विस्तृत चर्चा की गयी। इसमें बताया गया कि दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका / पुस्तकालयाध्यक्ष को पूरी सेवा अवधि में एक बार अंतर नियोजन इकाई ( अंतर जिला सहित ) में उपलब्ध रिक्त पद के सापेक्ष ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। वहीं पुरुष शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर नियोजन इकाई ( अंतर जिला सहित ) पारस्परिक स्थानान्तरण की सुविधा होगी।
पोर्टल पर ही मिलेगी रिक्त पदों की सूचना
प्रशासी विभाग द्वारा निर्धारित समय – सीमा में वेब पोर्टल पर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्त पदों की सूचना अपलोड की जाएगी । संबंधित रिक्त पद की कोटि वही होगी, जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष की कोटि थी । इस हेतु आरक्षण बिन्दु से संबंधित रोस्टर पंजी को ध्यान में रख कर भी संबंधित नियोजन इकाई अंतर्गत आरक्षित पदों की संख्या को यथावत् रखने हेतु स्थानान्तरण हेतु उपलब्ध रिक्ति के कोटि का निर्धारण किया जाएगा।
निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला एवं दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष , जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानान्तरण के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर अंतर नियोजन इकाई स्थानान्तरण हेतु आवेदन निर्धारित परिपत्र में समर्पित करना होगा । उक्त आवेदन समर्पित करने हेतु कुछ शर्तों का पालन करना होगा। वैसे शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष जिनकी सेवा अवधि तीन वर्ष या उससे अधिक होगी , वे ही आवेदन दे सकेंगे ।
अनुशासनिक कार्यवाही अधीन अथवा निलंबित अथवा दोनों से आच्छादित शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे । इसमें वे ही महिला एवं दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गयी हो । जो शिक्षक संगत नियोजन नियामावली के तहत प्रशिक्षित हों, वे ही आवेदन के पात्र होंगे । आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हों, वे ही आवेदन दे सकेंगे।
स्थानांतरण के लिए दे सकेंगे अधिकतम तीन विकल्प
अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु अधिकतम तीन विकल्प दिये जा सकेंगे । एक श्रेणी के शिक्षक विभिन्न नियोजन इकाईयों में अपनी ही श्रेणी के पद पर स्थानान्तरण हेतु उक्त विकल्प का उपभोग कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप वर्ग -01 से 05 के शिक्षक पंचायत / प्रखण्ड / विभिन्न नगर नियोजन इकाई अन्तर्गत वर्ग -01 से 05 के शिक्षक के पद पर स्थानान्तरण हेतु विकल्प दे सकते हैं । उच्च कक्षा के शिक्षकों के मामले में भी इसी नियम का पालन किया जा सकेगा।
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अपने नियुक्ति प्राधिकार का NOC पर देना होगा
आवेदक को अपने आवेदन के साथ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार से निर्धारित प्रपत्र में NOC लेकर उसे वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा । जिन शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद के विरूद्ध हुई हो , वे ही दिव्यांग श्रेणी में माने जायेंगे।
वेब पोर्टल पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे आवेदन की सुपुष्टि
निर्धारित समय सीमा के अंदर वेब पोर्टल पर अपलोडेड स्थानांतरण के आवेदन की प्रारंभिक जाच उक्त निर्धारित शर्तों के अनुरूप संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे और वेब पोर्टल पर ही उसकी संपुष्टि करेंगे। जिला के अंदर के अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे । अंतर जिला ( अंतर नियोजन इकाई ) स्थानान्तरण की कार्रवाई को पूर्ण कराने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, जबकि माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामलों में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा नोडल पदाधिकारी होंगे।
पद से अधिक आवेदक होने पर इन मापदंडों का होगा पालन
एक रिक्त पद पर स्थानान्तरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति के लिए भी मापदंड तय किये गये हैं। इसके अनुसार अवरोही क्रम के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष की पहचान की जाएगी । रिक्त पद जिस आरक्षण की कोटि का होगा, उसी कोटि की महिला एवं दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष के स्थानांतरण पर विचार किया जायेगा । दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष को महिला शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी । दिव्यांग महिला शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष को दिव्यांग पुरुष शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष पर प्राथमिकता दी जायेगी। सेवानिवृत्ति में एक वर्ष अथवा उससे कम की अवधि बची हो, को प्राथमिकता दी जायेगी।
यदि कोई शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं अथवा उसकी पत्नी / पति अथवा उनके आश्रित असाध्य रोग / गंभीर बीमारी ( स्थास्थ्य विभाग के द्वारा समय – समय पर निर्गत परिपत्र / आदेश / निदेश के अनुसार ) से ग्रसित हो तो उन्हें स्थानान्तरण में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए असैनिक शल्य चिकित्सक – सह – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत चिकित्सक के स्तर पर निर्गत स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र वेब पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
पति – पत्नी में से एक के राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा उनके उपक्रम के अधीन अथवा स्थानीय निकाय अंतर्गत कार्यरत रहने पर पदस्थापन स्थल पर स्थानान्तरण पर प्राथमिकता दी जायेगी। संविदा पर कार्यरत रहने के मामले में यह प्रावधान लागू नहीं होगा । संबंधित श्रेणी में वरीयतम शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष का स्थानान्तरण किया जायेगा।
अंतर वरीयता का आधार नियोजन पत्र निर्गत की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि , जो बाद की तिथि हो , के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। उक्त तिथि समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी , उन्हें वरीय माना जायेगा । जन्म तिथि के समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोष के अनुसार जिस शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष का नाम पहले होगा, वह वरीय होंगे। उक्त मापदंड के आधार पर स्थानांतरण योग्य शिक्षक की पहचान वेब पोर्टल में ही साफ्टवेयर के माध्यम से की जायेगी। वेब जेनरेटेड सूची को डाउनलोड कर संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा संबंधित नियोजन इकाईयों को सूचित किया जायेगा।
विरमन पत्र के साथ संबंधित शिक्षक के सेवापुस्त को अद्यतन कर ( अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित ) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से स्थानान्तरित होने वाले नियोजन इकाई से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष का संबंधित नये नियोजन इकाई में उनकी वरीयता का निर्धारण उनके नियोजन वर्ष अथवा प्रशिक्षण प्राप्त करने का वर्ष, जो बाद में हो , में पूर्व से पदस्थापित शिक्षकों के बाद का स्थान निर्धारित किया जायेगा । इस आशय का घोषणापत्र संबंधित दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका / पुस्तकालयाध्यक्ष को वेब पोर्टल पर अपलोड कराना भी आवश्यक होगा । चूंकि अंतर नियोजन स्थानांतरण की कार्रवाई संबंधित दिव्यांग शिक्षक / पुस्तकालयाध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका / पुस्तकालयाध्यक्ष के अनुरोध पर होगा, इसलिए संबंधित को स्थानांतरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा । जो शिक्षक संगत नियोजन नियामावली के तहत प्रशिक्षित हों , वे ही आवेदन के पात्र होंगे ।