बहुचर्चित सोनडीहा गैंगरेप के नौ दोषियों को उम्रकैद
पिता के सामने ही दरिंदों ने मां - बेटी से किया था गैंगरेप
कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों पर साढ़े 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
गया (voice4bihar desk) । सोनडीहा गैंग रेप मामले में एडीजे सात सह पोक्सो कोर्ट ने नौ दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बुधवार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद सुनाये गये फैसले में प्रत्येक दोषी को साढ़े 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है । विशेष जज नीरज कुमार ने वहस सुनने के बाद सभी दोषियों की सजा सुनायी है।
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पोक्सो कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक कैसर शरफुद्दीन और सुनील कुमार ने सरकार का पक्ष रखा। एपीपी कमलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के विशेष जज नीरज कुमार ने नौ मार्च को इस मामले के अभियुक्तों नवलेश पासवान, निर्भय पासवान, राम पासवान, उमेश पासवान, रमेश पासवान, सरवन पासवान उर्फ कारू पासवान, भोला पासवान, उपेंद्र उर्फ भुंदुल पासवान और प्रकाश पासवान को दोषी करार दिया था।
इस मामले में चार अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था जबकि दो अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई जेजेबी में चल रही है। इस मामले में सरकार की ओर से कुल 23 गवाहों की गवाही हुई थी।
उन्होंने बताया कि 13 जून, 2018 को सूचक के बयान पर पुलिस ने कोंच थाना कांड संख्या 195/18 दर्ज किया था। उस दिन 8:45 बजे रात्रि में सूचक अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ बाइक से गुरारू स्थित दुकान से घर जा रहा था। जब वे लोग सोनडीहा गांव के निकट पहुंचे तो दरिंदों ने हथियार का भय दिखाकर सूचक का हाथ बांध दिया तथा उसकी पत्नी एवं पुत्री को एक खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।