ग्राम पंचायत परामर्शी समिति के हवाले, कैबिनेट ने दी मंजूरी
नीतीश कैबिनेट ने दी 10 प्रस्तावों को स्वीकृति
पटना (voice4bihar desk)। राजधानी पटना में मंगलवार को हुई कैबिनेट की नियमित बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पंचायती राज विभाग के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के लिए ” परामर्शी समिति ‘ के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी। इसके तहत 16 जून से पंचायतों के कामकाज परामर्शी समिति की अनु्शंसा से निपटाये जायेंगे। यहां बता दें कि बिहार की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। महमारी के कारण तय समय पर चुनाव नहीं हो पाने के कारण बिहार सरकार ने परामर्शी समिति के गठन से संबंधित अधियूचना जारी की है।
राज्यपाल की मुहर से जारी इस अधिसूचना के आलोक में गठित परामर्शी समिति के प्रमुख निवर्तमान मुखिया होंगे। प्रखंड के अधिकारी समिति की बैठकों में शामिल होंगे पर उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। यह समिति 16 जून से क्रियाशील हो जायेगी और इसी की अनुशंसा से पंचायतों में विकास के कार्य होंगे। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग बिहार ग्राम कचहरी सचिव ( नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य ) नियमावली , 2012 के नियम -9 एवं बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र ( नियोजन , सेवाशर्त एवं कर्तव्य ) नियमावली , 2007 के नियम -9 में संशोधन को स्वीकृति दी गयी।
पथ निर्माण विभाग के एक प्रस्ताव में दानापुर – बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए कुल 108.9839 एकड़ भूमि के भू – अर्जन हेतु कुल 456,05,57,906 . 00 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही 10029 एकड़ भूमि को भी रेलवे से होने वाले MOU में समाहित करने का अनुमोदन दिया गया।
कोरोना से मृतकों के आश्रितों के लिए तीन सौ करोड मंजूर
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आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव कोविड -19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रित को चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान राज्य संसाधन से करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में तीन सौ करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।
36 करोड़ के दंगा रोधी वाहन खरीदेगा पुलिस मुख्यालय
स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव बिहार जिला आयुष चिकित्सा / राज्य आयुष चिकित्सा सेवा ( नियमित / अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवाशर्त ) ( संशोधन ) नियमावली , 2021 को मंजूरी दी गयी। गृह विभाग के प्रस्ताव बिहार पुलिस मुख्यालय के दंगा निरोधी वाहनियों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों के क्रय के लिए कुल 36,41,20,000 रुपये की स्वीकृति दी गयी। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के दायरे में कृषि विभाग की नई सेवाओं को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गयी।
ग्रामीण विकास विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास योजना ( ग्रामीण ) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण विकास विभाग के राज्यांश मद में क्रमशः 64042.00 लाख रुपये एवं 53351.08 लाख रुपये अर्थात कुल 117393.08 लाख ( ग्यारह अरब तिहत्तर करोड़ तिरानबे लाख आठ हजार ) रुपये मात्र की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गयी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी तट पर अवस्थित लॉ कॉलेज घाट पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केन्द्र के निर्माण हेतु Bihar Building Bye Laws , 2014 की उपविधि -22 ( 1 ) को उपविधि -88 के तहत् शिथिलीकरण की स्वीकृति दी गयी। संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय – सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 197वें सत्र के सत्रावसान पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।