सवैतनिक अवकाश नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी
पटना (voice4bihar news) । राज्य निर्वाचन आयोग ने 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के दिन संबंधित प्रखंडों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी को पत्र भेजा है।
मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने की मंजूरी कारोबार , व्यापार , औद्योगिक उपक्रम या अन्य प्रतिष्ठान में नियोजित और कार्यरत कर्मियों को पंचायतों के निर्वाचन में मत देने के लिए मतदान दिन अवकाश दिया जायेगा।
मतदान अवकाश के कारण नहीं होगी मजदूरी में कटौती
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी डीएम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इस अवकाश के कारण मजदूरी में कोई भी कमी या कटौती नहीं की जायेगी। सवैतनिक अवकाश नहीं देने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
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यदि व्यक्ति इस आधार पर नियोजित है कि वह ऐसे दिन के लिए मजदूरी साधारणतया प्राप्त नहीं करेगा, फिर भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी का भुगतान उसी प्रकार से किया जायेगा, जिस प्रकार से वह अवकाश प्रदान नहीं किये जाने पर प्राप्त करता।
पर्दानशी महिला मतदाता की पहचान को महिला कर्मियों की होगी प्रतिनियुक्ति
प्रदेश में 24 सितंबर से 12 दिसंबर के बीच त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के 2,55022 पदों पर 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान के दिन पर्दानशीं महिला मतदाताओं की पहचान के लिए महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश दिया है।
आयोग ने कहा कि विगत विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर वैसे मतदान केन्द्रों पर जहां पर्दानशीं महिला मतदाताओं की संख्या अत्यधिक थी, की पहचान हेतु महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। विभिन्न जिलों से आयोग को ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं कि पंचायत आम निर्वाचन में मतदान सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु ऐसे मतदान केन्द्रों पर महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।
विधानसभा चुनाव की तरह ही महिला कर्मचारियों की होगी तैनाती
जिलों से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे मतदान केन्द्रों पर विधानसभा आम निर्वाचन , 2020 की तरह ही महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। उन सभी मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव में भी पर्दानशों महिलाओं की पहचान के लिए महिला मतदान कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
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