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घरेलू नौकरानी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा

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पड़ोस की नाबालिग लड़की को झांसा देकर किया था दुष्कर्म

साढ़े तीन साल पुराने मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने सुनाई सजा

गोपालगंज (voice4bihar news) । शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में नामजद एक मात्र अभियुक्त को अदालत ने दोषी करार देते हुए उसे 20 साल तक सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई । विशेष पॉक्सो न्यायाधीश सह एडीजे छह बालेंद्र शुक्ला की अदालत ने यह सजा सुनाई। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को सजा काटने के लिए न्यायिक अभिरक्षा में चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया ।

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बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत काजीपुर गांव की एक नाबालिग लड़की अपने ही पड़ोसी तौफिक आलम के घर पर घरेलू नौकर के रूप में कार्य करती थी । इसी बीच 29 जुलाई 2007 को तौफिक आलम ने घरेलू नौकर के रूप में काम करने वाली नाबालिग लड़की को झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया । घटना को लेकर पीड़ित नाबालिग लड़की के बयान पर गोपालगंज महिला थाने में कांड संख्या 40/2017 प्राथमिकी दर्ज की गई । प्राथमिकी में फुलवरिया थाना के काजीपुर गांव के तौफिक आलम को आरोपित बनाया गया ।

प्राथमिकी दर्ज करने के बाद महिला थाने की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । 28 अगस्त 2017 को इस आपराधिक मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया। आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किए साक्ष्य तथा घटना के दिन पीड़िता के नाबालिग होने को देखते हुए आरोपित तौफिक आलम को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई ।

इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड की रकम अदा नहीं करने पर तौफिक आलम को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । इस मामले में सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दरोगा सिंह तथा बचाव पक्ष से देवेद्र पाण्डेय ने न्यायालय में बहस किया ।

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