अनलॉक की ओर बढ़ा बिहार, अब सुबह छह बजे से दो बजे तक खुलेंगी दुकानें
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर रोज खुलेंगी तो अन्य दुकानें 'अल्टरनेट डे' के अनुसार
दुकानों को खोलने का दिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी तय करेंगे
पटना (voice4bihar desk)। बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़ों के बीच सरकार अब अनलॉक की ओर बढ़ चली है। तकनीकी रूप से लॉकडाउन की मियाद एक हफ्ते और बढ़ा दी है लेकिन असल मायने में यह अनलॉक का पहला चरण ही माना जाएगा। यह लॉकडाउन आम नागरिकों खासकर व्यापारियों के लिए कुछ राहत भरा होगा। आम नागरिकों के लिए राहत यह कि अब जरूरी चीजों की दुकानें (खेती से जुड़ी दुकानें भी शामिल) अब हर रोज खुलेंगी। वहीं व्यापारियों को भी अल्टरनेट दिन को दुकान खोलने की छूट दी गयी है।
लॉकडाउन को धीरे-धीरे शिथिल कर किया जाएगा अनलॉक
1 जून के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में सरकार के निर्णयों के संबंध में मीडिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गयी। मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आदि ने लॉकडाउन की शर्तों के बारे में स्थिति स्पष्ट की। गृह सचिव ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे शिथिल किया जाएगा। फिलहाल सरकार का ताजा निर्णय 2 जून से 8 जून तक प्रभावी रहेगा।
अब सभी सरकारी कार्यालय शाम 4:00 तक खुलेंगे
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राज्य आपदा प्रबंधन समूह की बैठक व मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य के सभी सरकारी कार्यालय 25 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके पहले गैर आवश्यक कार्यालय बंद चल रहे थे। सरकारी कार्यालय खुलने का समय 4 बजे शाम तक होगा। हालांकि गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे।
दुकानों के खुलने का बदला गया समय
अधिकारियों ने बताया कि अब व्यापारियों को सुबह छह बजे से दोपहर 2 बजे तक व्यापार करने की छूट दी जा रही है। यह व्यवस्था शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी। इसके पहले शहरों में सुबह छह से 10 बजे तक जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की मंजूरी दी गयी थी। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हर रोज खुलेंगी लेकिन इसके लिए भी सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक की शर्त लागू रहेगी। अन्य दुकानों के खुलने का दिन संबंधित डीएम निर्धारित करेंगे।
अन्य प्रतिबंधों में नहीं दी गयी ढील, शादी में अब भी 20 लोग ही जाएंगे
अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह के सरकारी या गैर सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रम अब भी नहीं होंगे। विवाह व श्राद्ध व अंत्येष्टि में अब भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कृषि व व्यापार जगत को छूट के संबंध में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की ओर से दी गयी रियायतों के अतिरिक्त कोई अन्य रियायत स्थानीय स्तर पर नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन प्रतिबंधों के अलावा भी अन्य प्रतिबंध अपने क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए लगा सकते हैं लेकिन सरकार के प्रतिबंधों को किसी भी हालत में शिथिल नहीं कर सकते।
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