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शिक्षक बहाली : पटना हाईकोर्ट सोमवार को फिर करेगा सुनवाई

आज की सुवनाई में न्यायालय ने रोक हटाने से किया इनकार

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पटना (voice4bihar desk)। बिहार में 94000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बिहार सरकार के विशेष अनुरोध पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। ब्लाइंड फेडरेशन ने चार फीसद आरक्षण की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पिछले साल ही नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। लाखों शिक्षक अभ्यर्थी इसको लेकर अर्से से आंदोलन कर रहे हैं।

शिक्षामंत्री कह चुके हैं कि न्यायालय आज बहाली की अनुमित दे हम कल से बहाली शुरू करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि सरकार ने ब्लाइंड फेडरेशन की सभी मांगें मान ली है। ऐसे में बहाली पर रोक का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने मीडिया से सरकार की बात न्यायालय तक पहुंचाने की अपील भी की थी। अब सरकार की बात न्यायालय तक पहुंच चुकी है।

महाधिवक्ता के अनुरोध पर हुई त्वरित सुनवाई

यही कारण है कि महाधिवक्ता ललित किशोर के अनुरोध पर न्यायालय मामले की त्वरित सुनवाई को राजी हुआ है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से सरकार के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गयी। इस पर अदालत ने सोमवार तक सुनवाई टालते हुए ब्लाइंड फेडरेशन को सोमवार तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। हालांकि सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता चाहते थे कि न्यायालय दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर शेष पर बहाली की अनुमति दे। इस पर न्यायालय ने सोमवार तक इंतजार करने को कहा।

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94 हजार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पांच माह से अधर में

यहां बता दें कि 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली को लेकर जारी प्रकिया पिछले करीब पांच महीने से अपने अंतिम मुकाम पर आकर अटकी हुई है। विभाग ने पंचायत और प्रखंड वार अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बना ली है। अब केवल काउंसिलिंग कर अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र देना बाकी रह गया है। जनवरी माह में कड़ाके की ठंड के बीच अभ्यर्थियों ने गर्दनीबाग में 11 दिनों तक लगातार धरना दिया था। इस दौरान पुलिस की लाठियां खाकर भी अभ्यर्थी धरना पर डटे रहे।

बाद में विभाग द्वारा एक हफ्ते में काउंसिलिंग की शिड्यूल जारी करने का आश्वासन मिलने पर उन्होंने धरना समाप्त किया। हालांकि पटना हाईकोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक के कारण विभाग काउंसिलिंग की शिड्यूल नहीं जारी कर सका। अभ्यर्थी इसके बाद से कोरोना के बीच भी अपने आंदोलन को जिंदा रख हुए हैं। सोशल मीडिया पर वे लगातार अभियान चला रहे हैं।

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