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बीपीएससी से होगी प्रधान शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की नियुक्ति

बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को मिलेगी एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि

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पटना (voice4bihar desk)। बिहार में अब प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में प्रधान शिक्षक जबकि उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बनने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। नीतीश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक ( नियुक्ति , स्थानान्तरण , अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशत ) नियमावली 2021 और बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति , स्थानान्तरण , अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त ) नियमावली 2021 को मंजूरी दी।

सरकार का मानना है कि प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यालयों का प्रभावी नेतृत्व, प्रबंधन और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो सकेगा। साथ ही, विद्यालय स्तर पर प्रभावी नेतृत्व भी प्राप्त हो सकेगा।

बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाली महिलाओं को मिलेगी एक लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि

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एक अन्य फैसले में नीतीश मत्रिमंडल ने बिहार लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। वर्तमान में राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग तथा अत्यंत पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसी प्रोत्साहन राशि दी जाती है परन्तु अब यह राज्य के सभी वर्गों की महिलाओं को मिलेगी।

इस राशि का उपयोग प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लए कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को एकमुश्त पचास हजार रुपये तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को एक लाख रूपये की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति योजना से अनाच्छादित रूपये 2.50 लाख से अधिक एवं रूपये 3.00 लाख मात्र तक की वार्षिक आय अघिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गयी है।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए स्वीकृत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में से गया , भागलपुर एवं सहरसा जिला में 3 आवासीय विद्यालयों के भवनों ( 520 आसन ) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि 0 द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन ( Model Estimate ) के अनुसार प्रति विद्यालय रूपये सैंतीस करोड़ नवासी लाख उनचास हजार की दर से कुल एक अरब तेरह करोड़ अड़सठ लाख सैंतालीस हजार रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि 0 के माध्यम से विस्तृत कार्य परियोजना ( DPR ) के अनुरूप कराने की स्वीकृति तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष – 2021-22 में कुल अठाईस करोड़ बियालीस लाख रूपये मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी दो वित्तीय वर्षों में शेष रूपये 8526.47 लाख उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति दी गयी है।

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