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अब बिहार में वेब मीडिया को भी सरकार देगी विज्ञापन

नीतीश कैबिनेट ने तय किये नियम व शर्त, प्रतिमाह न्यूनतम 50 हजार हिट होने पर ही होंगे सूचीबद्ध

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पटना (voice4bihar desk)। वेब मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 की स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य सरकार ने तय किया है कि वेब मीडिया को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भांति अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन जारी करेगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021

इसमें बताया गया है कि तकनीक के विकसित होने से प्रचार – प्रसार के नित नये माध्यम भी विकसित हो रहे हैं । नये माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीतियों / योजनाओं / कार्यक्रमों आदि का प्रचार – प्रसार करने के उदेश्य से वेब मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इनपर विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया को निरुपित करने हेतु बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 गठित किये जाने की आवश्यकता थी। तत्सबंधी प्रावधानों एवं उपबंधों को समाहित करते हुए सूचना एवं जन – सम्पर्क विभाग बिहार सरकार के अन्तर्गत बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 बनाया गया है।

कम से कम दो साल से अस्तित्व में हो वेब मीडिया

बिहार वेब मीडिया नियमावली -2021 के प्रावधानों के अनुसार  विभाग में सूचीबद्धता हेतु वेबसाईट का कम से कम दो वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। ऐसी वेबसाईट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा। सूचना एवं जन – सम्पर्क विभाग में विज्ञापन पात्रता हेतु , वेबसाईट बिहार विज्ञापन नियमावली -2016 की कडिका -5.6 , एवं 7 ( iv ) के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जायेंगी। डीएवीपी में सूचीबद्ध वेबसाईट्स भी सूचना एवं जन – सम्पर्क विभाग में इसी प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जाएंगी।

जिसके नाम पर डोमेन होगा उसका आचरण स्वच्छ होना चाहिए

विभाग में उन वेबसाईटस को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 50 हजार यूनीक यूजर हिट्स होगी। उक्त गणना यूनीक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी । जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर DOMAIN NAME निबंधित होगा उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र सूचीबद्वता हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा।

विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किए जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित ) से कम्पेटिबल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स पर ससमय पढ़ी जा सके। विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के उद्देश्य से वेब माध्यमों को यूनीक यूजर्स प्रति माह के आधार पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा ।

समूह ‘ क ‘ – 50 लाख से अधिक यूनीक यूजर्स प्रति माह

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समूह ‘ ख ‘ 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह

समूह ‘ ग ‘ 2.5 लाख से अधिक एवं 20 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह

समूह ‘ घ ‘ 1.5 लाख से अधिक एवं 2.5 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह

समूह ‘ ङ ‘ 50 हजार से अधिक एवं 1.5 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह

यूनीक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग – अलग वेबसाईटों की बंचिग / जोड़ की अनुमति नहीं होगी। जिन वेब मीडिया की विज्ञापन दर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्यूनिकेशन ( डीएवीपी ) द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा भी वही दर मान्य होगी किन्तु जिन वेब माध्यमों की डीएवीपी दर निर्धारित नहीं है उन्हें इस वेब मीडिया नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डीएवीपी दर के समानुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा , जो उनकी यूनीक यूजर हिट्स के आधार पर निर्धारित श्रेणी के अनुरुप होगा।

वेब मीडिया का मोबाइल फोन पर होना जरूरी

इस सूचीबद्धता हेतु संबंधित संस्थान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब माध्यम के पंजीयन तथा यूनीक यूजर हिट्स आदि का प्रमाण – पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन हेतु किसी भी वेबसाईट का वैप ( WAP ) आधारित ( कॉम्पैटिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स, पॉम टाप, टैब्स , पर्सनल डिजिटल असिस्टैण्ट्स (पीडीए ) आदि  होना आवश्यक है। जो वेबसाइट्स मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं है उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना विभाग में सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।

वेब मीडिया का पंजीकृत कार्यालय बिहार में होना जरूरी

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग डीएवीपी सूची के अतिरिक्त उन्हीं वेबसाइट्स को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करेगा, जिनकी संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर हो।

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