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सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक खुलेंगे

शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, दुकानें अलटरनेट खुलेंगीं

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पटना (voice4bihar desk)। कोरोना महामारी को लेकर 22 जून तक के लिए लागू प्रतिबंधों के संबंध में राज्य के गृह विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अब सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों को शाम पांच बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गयी है। हालांकि इन कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसद ही रहेगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश अब भी वर्जित रहेगा।

सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर ( alternate days ) प्रातः छह से शाम छह बजे तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे।

बैंकिंग, बीमा, एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, E-commerce से जुड़ी गतिविधियां, कुरियर सेवायें, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवा, निजी सुरक्षा सेवा, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम – घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस – मछली / दूध / पीडीएस की दुकानें प्रतिदिन प्रातः छह बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी।

दुकानों / प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगेद्ध दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईयां, सरकारी एवं निजी दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें , मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए प्रातः नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे take home के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In – room Dining अनुमान्य होगा। सभी प्रकार के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक/सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/समारोह प्रतिबंधित होंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी।

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शादी समारोहों में 20 लोग ही आ सकेंगे

विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। राज्य में रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक Night curfew लागू रहेगा।

उक्त अवधि में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई-पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज/ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो।

कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन। निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (Night Curfew की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन भीड़ – भाड़ वाले स्थलों, यथा- सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन लानक संचालन प्रक्रिया (Sop) का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरान्त भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की सकती है।

जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे, किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा।

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