रोहतास से अभिषेक कुमार सुमन की रिपोर्ट
सासाराम (voice4bihar desk)। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत युवा लाभार्थियों का चयन करते हुए ग्रामीण इलाकों में परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की मंशा से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है । प्रक्रिया के लिए जारी निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को परिवहन विभाग के सचिव ने आदेश जारी कर दिया है ।
परिवहन सचिव की ओर से जारी फरमान के आलोक में 8 अप्रैल तक आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें 8 अप्रैल तक आवेदन पंचायतवार जमा होगा जबकि प्रखंड स्तर पर आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची 10 अप्रैल तक तैयार की जाएगी। तैयार वरीयता सूची प्रखंड स्तरीय समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात अनुमंडल स्तरीय समीक्षा हेतु अग्रसारित किया जाएगा। अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक में समीक्षोपरांत तैयार सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल तक प्रखंड कार्यालय पर किया जाएगा।
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प्रकाशित चयन सूची के आलोक में 15 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदकों को मौका मिलेगा। दर्ज आपत्तियों का निराकरण 2 दिनों के भीतर अर्थात 26 अप्रैल तक किया जाना निर्धारित है। 8 मार्च को परिवहन विभाग से सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमन्त्री ग्राम परिवहन योजना के आठवें चरण की प्रक्रिया संबंधी निर्देश प्रेषित किया जा चुका है ।
प्रेषित पत्र में 27 अप्रैल तक अंतिम चयन सूची के प्रकाशन का निर्देश जारी है जारी निर्देश के मुताबिक 27 से लेकर 30 अप्रैल तक चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला कराया जाना है। चयनित लाभार्थियों द्वारा वाहन क्रय किए जाने के पश्चात अनुदान प्राप्ति का आवेदन प्रखंड कार्यालय में जमा करना होगा इसके पश्चात सीएफएमएस के माध्यम से लाभुकों के खाते में अनुदान की राशि ट्रांसफर की जाएगी। परिवहन विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक एक पंचायत चार अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभुकों का चयन होगा जबकि तीन अत्यंत पिछडी जाति के लाभुक चयनित किये जाएंगे।
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