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बिना कोरोना जांच के एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से निकलने पर रोक

होली के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिये विशेष इंतजाम 

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-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने स्वास्थ्य अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश

-कोरोना संबंधी जांच व टीकाकरण के मामले में तेजी लाने का निर्देश 

अररिया (Voice4bihar news)। रंगों व खुशियों का त्योहार होली नजदीक आता जा रहा है। आगामी अप्रैल माह से रमजान का पवित्र महीना भी शुरू होने वाला है। होली व रमजान का त्योहार नजदीक आते ही काम-काज की तलाश में बाहरी राज्यों में रह रहे प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। वहीं देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण का दौर एक बार फिर से शुरू है।

गौरतलब है कि बीते साल होली के तत्काल बाद पूरे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर जटिल हालात पैदा हो गये थे। लिहाजा इस बार होली के दौरान विशेष सतर्कता व सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना से जु़डी चुनौतियों को लेकर केंद्र व राज्य की सरकार भी बेहद संजीदा है। लिहाजा राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को आदेश जारी कर इस दौरान विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

कोरोना को लेकर जारी निर्देश
कोरोना को लेकर जारी निर्देश

बाहरी राज्यों से लौटने वाले लोगों की स्टेशन पर होगी रेंडमली जांच 

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी आदेश में कोरोना संबंधी जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। जारी पत्र का हवाला देते हुए अररिया में जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम रेहान असरफ ने कहा कि हवाई मार्ग से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब सहित अन्य राज्यों से बिहार लौटने वाले यात्रियों को कोविड निगेटिव प्रमाणपत्र दिखाये जाने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति होगी।

प्रमाणपत्र नहीं होने की स्थिति में एयरपोर्ट पर ही उनका तत्काल रैपिड एंटीजन टेस्ट सुनिश्चित कराया जायेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आइसोलेशन संबंधी जरूरी निर्णय लिये जायेंगे। इन राज्यों से ट्रेन के माध्यम से लौटने वाले लोगों के लिये भी यह नियम प्रभावी होगा। ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद सभी यात्रियों का रेंडमली रैपिड  एंटीजन  टेस्ट सुनिश्चित कराने का आदेश दिया गया है।

सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह के आयोजन पर रोक 

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देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर होली मिलन समारोह के आयोजन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। डीपीएम ने बताया कि सार्वजनिक स्थल व यातायात साधनों में सोशल डिस्टेसिंग व मास्क का उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश राज्य सरकार ने जारी किया है। जिले में संचालित कोविड केयर सेंटर व डेडीकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर को पूरी तरह तैयार रखने को कहा गया है, ताकि संक्रमण के प्रसार से जुड़ी किसी तरह की संभावनाओं से सख्ती से मुकाबला किया जा सके।

कोरोना को लेकर जारी निर्देश का पत्र।
कोरोना को लेकर जारी निर्देश का पत्र।

ग्रामीण इलाकों में माइकिंग व जांच बढ़ाने पर जोर 

डीपीएम ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के आलोक में वैसे पंचायत जहां बड़ी संख्या में प्रवासियों अन्य राज्यों से लौटे हैं, इन्हें चिह्नित कर माइकिंग के जरिये कोविड जांच कराने के लिये लोगों को प्रेरित किया जायेगा। स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मी स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर आरटीपीसीआर जांच के लिये लोगों का अधिक से अधिक सैंपल जुटाने का प्रयास करेंगे। जांच में कोरोना का मरीज पाये जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन विकसित किया जायेगा। साथ ही पूर्व के विभागीय निर्देश के मुताबिक अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित कराने का निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है।

संक्रमण से बचाव के लिए  बरतें  ये सावधानी 

– एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें

– सार्वजनिक जगहों पर हमेशा फेस कवर या मास्क पहनें

– अपने हाथ को साबुन व पानी से लगातार धोएं

– आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें

– छींकते या खांसते वक्त मुंह को रूमाल से ढंकें

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