पटना (voice4bihar desk)। बिहार में शिक्षक बहाली के मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट सोमवार को भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। अब इस मुद्दे पर अगली सुनवाई तीन जून अर्थात बृहस्पतिवार को होगी। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को सोमवार को पटना हाईकोर्ट से फैसले की उम्मीद थी। वे सुबह से इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे थे पर आज उन्हें निराशा हाथ लगी।
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बिहार में शिक्षक बहाली पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा दायर याचिका पर गत जुलाई से ही बहाली पर रोक लगी हुई है जिसके कारण बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ब्लाइंड फेडरेशन ने चार फीसद आरक्षण की मांग को लेकर याचिका दाखिल कर रखी है। बिहार सरकार का कहना है कि उसने ब्लाइंड फेडरेशन की आरक्षण की मांग को मान लिया है। ऐसे में बहाली पर रोक अनुचित है। इस पर ब्लाइंड फेडरेशन के वकील ने दिव्यांगों को आवेदन करने के लिए 15 दिनों का समय देने की मांग रखी है जिसके लिए बिहार सरकार तैयार नहीं है।
इसके पहले भी दिव्यांगों को आवेदन जमा करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से जिलावार दिव्यांगों के खाली पद और इसके विरुद्ध कितने दिव्यांगों ने आवेदन जमा किया है इसकी सूची अदालत को सौंपी। हालांकि ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से इसका जवाब नहीं मिलने से सुनवाई तीन जून के लिए टाल दी गयी।
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