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अतिथि शिक्षक 50,000 तक पा सकेंगे मानदेय

राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प पत्र

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पटना  (Voice4bihar desk) बिहार के कॉलेजों के अतिथि शिक्षक अब बतौर मानदेय 50,000 रुपये तक पा सकेंगे। इस संबंध में राज्य के शिक्षा विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसके अनुसार अतिथि शिक्षकों को अब प्रति व्याख्यान डेढ़ हजार और प्रति माह अधिकतम 50,000 रुपये तक मानदेय देय होगा। यह नियम राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालयों में संकल्प पत्र जारी होने के दिन से लागू हो गये हैं। शिक्षा विभाग का यह संकल्प पत्र आज यानी 13 अप्रैल को जारी हुआ है।

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संकल्प पत्र के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्त में भी आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब इनकी नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय में कुलपति की अध्श्क्षता में चयन समिति का गठन किया जायेगा। इस चयन समिति के सदस्यों में कुलपित द्वारा नामित विषय विशेषज्ञ, संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा दिव्यांग शिक्षाविद होंगे।

इस चयन समिति द्वारा नियुक्त अतिथि शिक्षकों को ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता दी जायेगी। चयन समिति द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मात्र 11 माह के लिए ही की जा सकेगी। जरूरत पड़ने पर चयन समिति इन अतिथि शिक्षकों की सेवा विस्तार अगले 11 माह के लिउ दुबारा कर सकती है।

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