चाय में नशीली दवा पिला कर नौकर ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर लाखों वसूले
कोर्ट ने सुनायी 24 साल की सजा, 60 हजार जुर्माना भी लगाया
सहरसा (voice4bihar desk)। हैवान नौकर ने पहले चाय में नशीली दवा मिलाकर मालकिन से दुष्कर्म किया और इसका वीडिया बना लिया। फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार-बार उसके साथ जबर्दस्त की और लाखों ऐंठे। बाद में जब पति को इसकी जानकारी हुई तो मामला अदालत पहुंचा। अदालत ने इस मामले में हैवान नौकर को कुल 24 साल की सजा और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है।
मामला बिहार के गया और सहरसा से जुड़ा है। इसके तार पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के गांव तक फैले हुए हैं। असल में इस मामले में दोषी करार दिया गया नौकर सुकुमार जाना पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के एकपुरा का निवासी है। उसने वारदात को गया में अंजाम दिया था। वारदात के वक्त आरोपित के पति गया में पोस्टेड थे।
बताया जाता है कि एक दिन जब पीड़िता के पति दफ्तर चले गये और बच्चे स्कूल गये हुए थे उस वक्त पीड़िता ने नौकर को चाय बनाकर देने को कहा। नौकर ने मौके का फायदा उठाया और चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दी। नशीली दवा वाली चाय पीकर जब मालकिन बेहोश हो गयी तो नौकर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो बना लिया। साथ ही कुछ फोटोग्राफ भी खींच लिये। थोड़ी देर बाद जब मालकिन को होश आया तो उसे अपने साथ हुई घटना का अहसास हुआ। पर लोक लाज के डर से वह चुप रही।
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अगले दिन फिर जब पीड़िता के बच्चे स्कूल और पति दफ्तर चले गये तो नौकर ने वीडियो और फोटोग्राफ दिखाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबर्दस्ती की। इसके बाद वह बार-बार पीड़िता के साथ जबर्दस्ती करता और उसका वीडियो बनाता। यह सिलसिला महीनों चला।
बाद में पीड़िता के पति का ट्रांसफर सहरसा हो गया। पीड़िता जब अपने पति और वच्चों के साथ सहरसा चली गयी तो नौकर उसे पैसाें के लिए ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता ने लोकलाज के डर से नौकर को लाखों रुपये कभी नकद तो कभी बैंक खाते में दिये। इसी ब्लैकमेलिंग से आहत होकर एक दिन पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ और 28 जून, 2019 को सहरसा के नगर थाने में नौकर के खिलाफ पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।
इसी मामले में सोमवार को सहरसा के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीष मोतीश कुमार सिंह ने नौकर को दुष्कर्म करने के जुर्म में बीस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही घटना का वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का भय दिखाकर लाखों रुपये ऐंठने के लिए तीन वर्ष की सजा सुनाई। नौकर पर साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगा गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है।
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