मध्याह्न भोजन रसोइयों को इस महीने से 3300 रुपये प्रतिमाह देगी राज्य सरकार
9वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि भी जल्द मिलेगी
पटना (Voice4bihar News)। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित (अल्पसंख्यक सहित) उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को शीघ्र ही पोशाक राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराने वाली छात्राओं को DBT के माध्यम से उनके खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी।
डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 94.50 लाख रुपये जारी
मंगलवार को हुई बिहार राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसके सहित विभिन्न विभागों से जुड़े 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सूचना प्रावैधिकी विभाग के तहत मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल राशि ₹94,50,47,000.00 (चौरानवे करोड़ पचास लाख सैंतालीस हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी मंत्रिपरिषद ने दी है। इसके अलावा 9वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका/बालक साईकिल योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2025 तक की अवधि के 75 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर वित्तीय लाभ DBT के माध्यम से दिया जाएगा।
स्कूलों में नाईट गार्ड को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय
इसके अलावा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरी के मानदेय वृद्धि को भी मंजूरी मिली। यह उन्हीं स्कूलों को मिलेगी, जहां उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तक, खेलकूद सामग्री एवं कम्प्यूटर आदि रखे गए हों। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना (पी०एम०पोषण) में कार्यरत रसोईया-सह-सहायक को राज्य भत्ता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पूर्व से दी जा रही 650/-रुपये प्रतिमाह की राशि में 1,650/-रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त वृद्धि की गयी है। राज्य भत्ता की राशि 2,300/-रुपये करने के पश्चात अब 01 अगस्त 2025 से कुल मानदेय 3,300/-रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाएगा।
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शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों को इसी माह से मिलेगा 16 हजार रुपये प्रतिमाह
राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) को राज्य सरकार द्वारा स्थापना प्रतिवद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान मद में पूर्व से दी जा रही ₹8000/- प्रतिमाह मानदेय एवं ₹200/- प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोत्तरी करते हुए 01 अगस्त 2025 से कुल मानदेय ₹16000/- (सोलह हजार) एवं वार्षिक वेतनवृद्धि ₹400/- (चार सौ) की दर से भुगतान किया जाएगा।
कृषि विभाग में विभिन्न वर्ग के 712 पदों का सृजन
कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में तैनाती के लिए 712 पदों के सृजन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि-09 (सांख्यिकी) संवर्ग अन्तर्गत कृषि सांख्यिकी संगणक के 534 पद एवं कृषि सांख्यिकी अन्वेषक के 178 पद शामिल हैं। परिवहन विभाग ने अन्तर्राज्यीय मार्गों पर लोक निजी भागीदारी योजना (पीपीपी मॉडल) के तहत 44 सीटर वाले 200 AC & Non AC बसों के परिचालन के लिए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव मंजूर कराया है।
निजी बस ऑपरेटरों को होगा प्रोत्सहन राशि का भुगतान
इसके तहत निजी बस ऑपरेटरों को पीक साईड से 150 रुपये प्रति सीट एवं ऑफ पीक साईड से 300 रुपये प्रति सीट की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में 05 वर्षों के लिए 02% आकस्मिकता मद सहित कुल रु० 36,35,28,000/- (छत्तीस करोड़ पैतीस लाख अठाईस हजार रूपये) व्यय की स्वीकृति दी है। साथ ही वर्ष 2025-28 में योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु 02% आकस्मिकता मद सहित 7,27,06,000/- (सात करोड़ सताईस लाख छः हजार रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च करने की स्वीकृति दी गयी है।
बिहार महानिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु सहरसा न्यायमंडल एवं नालंदा न्यायमंडल के हिलसा में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है।