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विधानसभा चुनाव : रोहतास जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा मतदान, पूरी प्रक्रिया देखें यहां…

जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में 13 अक्टूबर को जारी होगी अधिसूचना

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20 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी, 14 नवंबर को काउंटिंग

सासाराम (Voice4bihar News)। दिल्ली में चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर चुनाव का बिगूल फूंक दिया है। इसके साथ से रोहतास समेत संपूर्ण बिहार में राजनीतिक व प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गयी हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के तत्काल बाद रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह ने सोमवार की शाम मीडिया के सामने चुनाव संबंधी जानकारियां साझा की।

रोहतास जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए संवाद कक्ष में संवाददाता सम्मेलन में जिलाधिकारी उदिता सिंह ने कहा कि जिले के सातों विधानसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित सभी आवश्यक तिथियों का प्रकाशन किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन भी चुनाव को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

डीएम उदिता सिंह ने बताया कि जिले के सभी सातों विधानसभा के चुनाव दूसरे चरण में आयोजित होंगे। जिसकी अधिसूचना 13 अक्टूबर को निर्गत की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है और नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी एवं नाम वापसी की तिथि क्रमशः 21 अक्टूबर व 23 अक्टूबर तक होगी। डीएम ने बताया कि जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा तथा मतगणना की तिथि 14 नवंबर को निर्धारित की गई है।

जिले के 2692 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे 22 लाख से अधिक मतदाता

जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव को लेकर जिले में कुल 2692 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिनमें 553 शहरी क्षेत्रों में तथा 2139 ग्रामीण क्षेत्रों में है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में इस बार जिले से 2217137 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 1172381, महिला मतदाताओं की संख्या 1044699 व अन्य 57 मतदाता शामिल हैं।

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू, चुनावी सभाओं के लिए लेनी होगी अनुमति

डीएम ने कहा कि राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में चुनावी सभाओं के लिए अनुमति आवश्यक है। अनुमति प्राप्त करने के समय सभा स्थल, समय, भाग लेने वाले लोगों की संख्या आदि का उल्लेख अवश्य करें। ध्वनि विस्तारक यंत्र अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उपयोग होगा। इसके अलावा मत प्राप्त करने के लिए मस्जिद, मंदिर आदि उपासना स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा।

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चुनाव प्रचार के वक्त भी रखनी होगी कुछ खास सावधानियां

चुनावी रैली में वाहनों का काफिला यदि लम्बा है तो उसे 10-10 वाहन के अंतराल से ब्रेक करना होगा। सभी प्रकार के वाहन में 5 फीट का झंडा तथा छोटे आकार का स्टीकर लगाने की अनुमति होगी। यदि काफिला 02 पहिया वाहनों का है तो झंडे का डंडा 03 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं डीएम ने कहा कि सभी राजनैतिक दल अपराधिक चरित्र के उम्मीदवार का कम से कम 03 बार टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया तथा अपनी ऑफिशियल वेबसाईट में प्रकाशन करेंगे।

नामांकन कक्ष में उम्मीदवार समेत सिर्फ पांच व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति

नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के 100 मीटर की परिधि में केवल 03 वाहन अंदर जा सकेंगे और निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में नामांकन हेतु केवल अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्ति के जाने की अनुमति होगी। नामांकन हेतु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी को 5 हजार रुपये की राशि जमा करनी होगी।

चुनाव में एक प्रत्याशी के खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये होगी

डीएम ने बताया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी को खर्च का ब्यौरा कैश रजिस्टर, बैंक रजिस्टर एवं दैनिक व्यय रजिस्टर में रखना होगा। इसक साथ ही चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय का व्योरा जमा करना होगा। व्यय की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित है। इससे अधिक खर्च पर चुनाव आयोग की नजर रहेगी।

मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, शिकायत या सुझाव दे सकेंगे

विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के सफल संचालन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार के सूचनाओं के आदान-प्रदान करने एवं प्राप्त शिकायतों व सुझावों के त्वरित निष्पादन हेतु जिला सम्पर्क केन्द्र सह वोटर हेल्प लाईन कार्यरत है, जिसका टॉल फ्री नम्बर 1950 है।

आचार संहिता का उल्लंघन दिखे तो टॉल फ्री नंबर पर करें शिकायत

वहीं जिलास्तर पर शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेटर का गठन किया गया है, जिसका टॉल फ्री नम्बर 18003456417 है, जिसपर कोई व्यक्ति भ्रष्ट आचारण एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लघंन संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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