पटना (voice4bihar desk)। बिहार में एक हफ्ते के लिए बढ़ाए गये लॉकडाउन को और सख्त बनाने के लिए राज्य के गृह विभाग ने जिलाधिकारी को और अधिकार दिया है। यह जानकारी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया को देते हुए मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह तथा अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने संयुक्त रूप से दी। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में लॉकडाउन के लिए जारी गाइडलाइन में आंशिक रूप से संशोधन किये गये हैं।
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इनमें एक है कि अब खाद, बीज और कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें रोज खुल सकेंगीं जबकि पहले इन्हें हफ्ते में केवल दो दिन खोलने की अनुमति थी। खाद, बीज और कृषि उपकरणों की दुकानों को शहरी क्षेत्र में सुबह छह बजे से 10 बजे तक जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकता है।
इसके अलावा इस बार जिलाधिकारियों को अपने जिले में स्थानीय जरूरतों के मुताबिक लॉकडाउन में और सख्ती बढ़ाने की अनुमति दी गयी है। राज्य के आला अधिकारियों ने कहा कि राज्य स्तर पर जारी गाइडलाइन में जिलाधिकारी किसी प्रकार की छूट नहीं दे सकते हैं पर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक वे और पाबंदियां लगा सकते हैं।
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