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अब सीधे स्थानीय जेल में भेजे जाएंगे गिरफ्तार आरोपित

जोन स्तर पर बनाये गए क्वरेन्टीन जेल भेजने की बाध्यता समाप्त

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  1. जोन स्तर पर बनाये गए क्वरेन्टीन जेल भेजने की बाध्यता समाप्त

रोहतास से बजरंगी कुमार सुमन की रिपोर्ट

सासाराम (voice4bihar news)| कोरोना महामारी का कहर कम होने के बाद अब विभिन्न जिलों के नवागंतुक कैदी को जिले के बाहर क्वरेन्टीन जेल में नहीं भेजा जायेगा । उन्हें अब पहले दिन से ही स्थानीय जेलों में रखने की व्यवस्था की गयी है। सरकार के इस आदेश से कैदियों और उनके परिजनों को राहत मिली है।

राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक अब कोरोना संक्रमण काल के बाद विभिन्न अपराध के आरोपियों को सीधे स्थानीय जेल में भेजा जाएगा। अब तक कारा में भेजने की बजाए जोन स्तर पर बंदियों के लिए बनाये गए क्वरेन्टीन कारा में 14 दिनों तक चिकित्सीय निगरानी में रखने की व्यवस्था थी। इसके के बाद ही आरोपियों को उनके विरूद्ध दर्ज कांड के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय जेल में शिफ्ट किया जाता था। लेकिन ताजा निर्णय के आलोक में अब बंदियों को क्वरेन्टीन कारा सेंटर में नहीं रखा जाएगा।

सरकार के निर्णय के आलोक में जेल आईजी ने जारी किया निर्देश

इस संबंध में जेल आईजी ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने पिछले 24 घंटे पूर्व से इस आदेश के अनुपालनार्थ बंदियों को सीधे संबंधित कारा अभिरक्षा में रखने का कार्य शुरू कर दिया है। जिसकी पुष्टि स्थानीय सासाराम मंडल कारा के काराधीक्षक राकेश कुमार ने करते हुए बताया कि रोहतास जिले में बिक्रमगंज उप कारा में क्वरेन्टीन सेंटर बनाया गया था। वहां बंदियों को चौदह दिन रखने के बाद ही सासाराम कारा में स्थानांतरित किया जाता था।

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एहतियात अब भी जरूरी

हालांकि नए आदेश में कुछ गाइडलाइंस भी शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद कारा अभिरक्षा में रखे जाने वाले बंदियों को कोरोना संक्रमण को लेकर जारी चिकित्सीय एहतियात बरतने का आदेश जेल आईजी स्तर से जारी निर्देश में दिया गया है।

क्वरेन्टीन जेल दूर होने के कारण न्यायिक कार्य संपादन में होती थी परेशानी

कोरोना को लेकर कैदी को क्वरेन्टीन जेल भेजने के कारण लोगों को न्यायायिक कार्य सम्पादित करने के लिए विभिन्न औपचारिकता पूरी करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

कोरोना टेस्ट कराना अब भी अनिवार्य, रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो भेजे जाएंगे कोविड सेंटर

निर्देश में कहा गया है कि जेल भेजने के पूर्व सभी का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए जाने पर उन्हें स्थानीय कोविड केयर सेंटर में इलाज और क्वारेंटिन के लिए रखा जायेगा। फिर से उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जेल में रखा जायेगा। कैदियों को यहाँ जेल में रखने के नियम में परिवर्तन के अलावा कैदियों से मुलाकात सहित अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं आया है। कैदी के परिजन अब भी ऑनलाइन ही मुलाकात कर सकेंगे ।

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