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सरकारी दफ्तर में सिर्फ वही लोग जा सकेंगे, जिन्हें लग चुका है कोरोना का टीका, नए प्रतिबंधों की विस्तृत जानकारी यहां देखें…

यूनिवर्सिटी, कॉलेज व इंटर स्कूल खुलेंगे, लेकिन कोचिंग अब भी रहेंगे बंद

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रेस्टोरेंट व भोजनालय से खाना की होम डिलेवरी 9 टू 9 होगी

पटना (voice4bihar desk)। राज्य में कोरोना के दूसरे चरण के बाद हालात नियंत्रण में होता देख सरकार ने लॉकडाउन में लगे प्रतिबंधों को काफी हद तक शिथिल कर दिया है। इस दौरान कोरोना का टीका नहीं लेने वालों पर सख्ती के संकेत भी दिये गए हैं। सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह ( CMG ) की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। 6 जुलाई के बाद लागू होने वाले इस निर्णय में सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों को पूरी छूट दी गयी है। वहीं शिक्षण संस्थान, रेस्टोरेंट व भोजनालय को 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार खोलने की अनुमति मिली है। अब 11वीं कक्षा से ऊपर वाले सभी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान 7 जुलाई से खोले जाएंगे।

आपदा प्रबंधन समूह ( CMG ) के निर्णय के आलोक में बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने विस्तृत आदेश जारी कर प्रतिबंधों में ढील देने की जानकारी दी। यह आदेश 07 जुलाई से 06 अगस्त तक यानि एक माह के लिए लागू रहेगा। इसके बाद हालात की समीक्षा के बाद आपदा प्रबंधन समूह निर्णय लेगा।

07 जुलाई से खुलेंगे सभी कार्यालय, लेकिन सबको अंदर जाने की इजाजत नहीं

गृह विभाग (विशेष शाखा) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर – सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोरोना का टीका ले चुके (vaccinated) आगंतुकों को ही आने दिया जाएगा। इस संबंध में सभी कार्यालय प्रधान अपने स्तर से आदेश निर्गत कर सकेंगे। हालांकि इसमें अदालत संबंधी कार्यालय शामिल नहीं हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय पटना की ओर से लिया गया निर्णय लागू होगा।

 

प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कोविड प्रोटाकॉल के तहत होगा

आदेश में कहा गया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों के अलावा 11वीं-12वीं कक्षा तक के स्कूल बुधवार से खुल जाएंगे। हालांकि यहां कुल छात्रों की संख्या की 50 % उपस्थिति ही रहेगी। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी 50 % उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के आयोग (BPSC, SSC, BSEB etc) भी नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कर सकेंगे, लेकिन इन्हें कोविड गाइडलाइन एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराना होगा।

शिक्षण संस्थानों में कोरोना का टीका लगाने की होगी विशेष व्यवस्था

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ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र – छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा। उपरोक्त संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की ओर से किसी भी तरह की परीक्षाएँ नहीं ली जाएंगी।

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जिम्नेजियम, क्लब व स्विमिंग पुल भी शर्तों के साथ खुलेंगे

राज्य में अब क्लब, जिम एवं स्विमिंग पूल भी कुल क्षमता की 50 % उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इनडोर व आउटडोर स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे। किन्तु इन सुविधाओं का उपयोग केवल कोरोना का टीका ले चुके (vaccinated) व्यक्ति ही कर पाएंगे। सम्बन्धित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों।

शादी समारोह में अब 50 लोग जा सकेंगे, डीजे व बारात जुलूस पर प्रतिबंध जारी

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 % उपस्थिति के साथ होगा। होम डिलीवरी प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही होगी। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम 03 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार व श्राद्ध कार्यक्रम में भी अधिकतम 50 लोग जा सकेंगे।

दुकानें अब भी रोस्टर के हिसाब से ही खुलेंगी

सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर संध्या 7.00 बजे तक खुल सकेंगे। संबधित डीएम इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे। हालांकि बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई कॉमर्स एवं कुरियर सेवाएं, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं इस प्रतिबंध से बाहर रहेंगी।

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