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सासाराम प्रखंड में परामर्श समिति के गठन पर फंसा पेच, प्रमुख व उप प्रमुख के पद पर वैधानिक संकट

पंचायती राज विभाग के उप सचिव तक पहुंचा मामला, निर्णय के इंतजार में अफसर

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जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के पद को माना रिक्त

सासाराम नगर निगम के परिसीमन के कारण पैदा हुई असमंजस की स्थिति

अभिषेक कुमार के साथ बजरंगी कुमार सुमन की रिपोर्ट

सासाराम (voice4bihar news)। पंचायत चुनाव 2021 समय पर नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार ने भले ही परामर्श समितियों के गठन का प्रावधान किया है, लेकिन इन समितियों का गठन आसान नहीं। पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए गठित होने वाली समिति का मामला सासाराम में इस कदर पेंचीदा हो गया है कि मामला पंचायती राज विभाग तक पहुंच गया है।

निवर्तमान प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख की कुर्सी है खाली, फिर परामर्श समिति का हेड कौन?

दरअसल बीते 15 जुलाई को सासाराम प्रखंड प्रमुख का कार्यकाल समाप्त होने के बाद परामर्श समिति गठित करने का निर्देश बिहार सरकार ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में जारी किया है। परामर्श समिति के अध्यक्ष पद प्रखंड प्रमुख को मनोनीत करने का प्रावधान निर्धारित है, लेकिन सासाराम प्रखंड में मामला पेंचीदा तब हो गया जब निवर्तमान प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का निर्वाचन क्षेत्र नगर निगम में समाहित हो गया। लिहाजा नगर परिषद के दोनों पदधारियों के पद की वैधानिकता पर संकट आ गया।

नवगठित सासाराम नगर निगम में समाहित हो चुके हैं प्रमुख-उपप्रमुख के निर्वाचन क्षेत्र

गौरतलब है कि प्रखंड प्रमुख राम कुमारी देवी का पंचायत समिति सदस्य पद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 (अमरी) और उप प्रमुख प्रेम प्रकाश के पंचायत समिति सदस्य पद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14 (उचितपुर) नगर निगम में समाहित कर लिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना सासाराम नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने की अधिसूचना के साथ ही जारी हो चुका है।

बीडीओ ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा

ऐसे हालात में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सासाराम बीडीओ ने एक पत्र लिखा है, जिसका मजमून यह है कि प्रमुख राम कुमारी देवी और उप प्रमुख प्रेम प्रकाश की पंचायत समिति सदस्यता समाप्त हो चुकी है। ऐसे में तदर्थ व्यवस्था के लिए नए पदधारी का चुनाव कौन कराएगा?

प्रखंड विकास पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारी का पत्र।

वरिष्ठ बीडीसी सदस्य को कार्यभार देने का प्रावधान

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बीडीओ की दुविधा यह है कि पंचायती राज कानून में जिक्र है कि पंचायत समिति के प्रमुख अथवा उपप्रमुख दोनों पद रिक्त हो तो नए पदधारी का चुनाव होने तक प्रमुख के दायित्वों के निर्वहन की कार्यकारी व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र में सीधे निर्वाचित सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठ सदस्य को ही प्रखंड प्रमुख का कार्यभार सौंपा जाना है।

तदर्थ व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी, यह तय नहीं

चूंकि बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रमुख के चुनाव की सभी प्रक्रिया अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से होती है। इस स्थिति में कार्यकारी व्यवस्था के रूप में पंचायत समिति प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र में सीधे नियुक्त सदस्यों के बीच से उम्र में वरिष्ठ सदस्य का चयन अनुमंडल पदाधिकारी अथवा कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सासाराम के स्तर से किया जायेगा, यह स्पष्ट नहीं है।

सासाराम प्रखंड की 19 में से 9 पंचायतें नगर निगम में शामिल

बीडीओ सासाराम ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से यह भी जानने की कोशिश की है कि सासाराम प्रखंड अन्तर्गत 19 पंचायतों में से 9 पंचायतों को नवगठित नगर निगम सासाराम में सम्मिलित कर लिया गया है। इन 9 पंचायतों में वर्तमान प्रखंड प्रमुख, उपप्रमुख का पंचायत समिति क्षेत्र भी शामिल है। चूंकि प्रखंड प्रमुख का चयन पूरे प्रखंड के बीडीसी सदस्यों ने किया है, लेकिन नगर निगम में संपूर्ण सासाराम प्रखंड को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसे में दुविधा है कि प्रखड प्रमुख व उप प्रमुख का पद रिक्त माना जाय अथवा नहीं?

प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का पद रिक्त माना जाए अथवा नहीं?

उल्लेखनीय है कि सासाराम प्रखंड की 19 पंचायतों में सिर्फ कंचनपुर, करवंदिया, अमरी, मुरादाबाद, बेलाढी, सिकरियां, भदोखरा, उचितपुर और महद्दीगंज सहित सिर्फ 9 पंचायतों को ही नगर निगम में शामिल किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रखंड क्षेत्र के शेष 10 पंचायत प्रखंड क्षेत्रों के प्रमुख पद के लिए पूर्व से निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 के महत्वपूर्ण अंश के तौर पर बचे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रमुख और उप प्रमुख का पद रिक्त माना जाए अथवा नहीं यह बीडीओ के लिए विचारणीय बिंदु बना हुआ है।

सासाराम को छोड़कर शेष सभी प्रखंडों में बन चुकी परामर्श समिति

इसी पेच के कारण जिले के अन्य प्रखंडों में परामर्श समिति का गठन किए जाने के बावजूद सासाराम प्रखंड में परामर्श समिति का गठन नहीं हो सका है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सासाराम ने 26 जून को पत्रांक 1222 के माध्यम से जिला पंचायती राज पदाधिकारी रोहतास को पत्र लिखते हुए इस संबंध में मार्गदर्शन एवं नियमानुसार कार्रवाई के लिए आवश्यक निर्देश मांगा है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मार्गदर्शन के लिए प्रेषित पत्र की प्रतिलिपि सदर अनुमंडल पदाधिकारी सासाराम सहित रोहतास जिला पदाधिकारी को भी प्रेषित किया है।

पंचायती राज विभाग के उप सचिव तक पहुंचा मामला

रोहतास जिले में सासाराम प्रखंड परामर्श समिति के गठन को लेकर शुरू हुए मंथन से जिला प्रशासन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका है। बेनतीजा साबित हुए मंथन के बाद मार्गदर्शन मांगने का मामला पंचायती राज विभाग के उपसचिव तक पहुंच चुका है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने बीडीओ सासाराम के पत्र का हवाला देते हुए 22 जून 2021 को जारी पत्र में कहा है कि प्रमुख का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र नगर निगम में सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप का पद रिक्त माना जाएगा। कुल मिलाकर पंचायती राज विभाग की ओर से जब तक मार्गदर्शन नहीं मिल जाता, परामर्श समिति का गठन बाधित रहेगा।

यह भी देखें : फिर बजी बिहार में पंचायत चुनाव की डुगडुगी

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