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आंध्र प्रदेश से रोहतास तक गांजा की खेप पहुंचाने वाले चालक व खलासी की जमानत खारिज

सासाराम डीएवी स्कूल के पास पकड़ा गया था भारी मात्रा में गांजा

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भोजपुर जिले के पीरो का रहने वाला है गांजा तस्करी का मास्टरमाइंड

रोहतास से अभिषेक कुमार सुमन की रिपोर्ट

सासाराम (Voice4bihar news)। पिछले वर्ष दिसंबर महीने में आंध्र प्रदेश से रोहतास जिले तक एक ट्रक गांजे की खेप पहुंचाने वाले चालक ओमप्रकाश सिंह और खलासी निरंजन कुमार की नियमित जमानत याचिका स्थानीय सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने खारिज कर दी है । ड्राइवर व खलासी मुफस्सिल थाना में दर्ज कांड संख्या 377/20 के अभियुक्त के तौर पर पिछले 8 दिसंबर 2020 से ही सासाराम मंडल कारा में बंद हैं।

क्या है पूरा मामला

बीते दिसंबर माह में रोहतास जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदमापुर गांव के पास डीएवी स्कूल के सामने पुरानी जीटी रोड के किनारे खड़े एक ट्रक की जांच तत्कालीन थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने की थी। केला लदे इस ट्रक में भारी मात्रा में छुपा कर रखा हुआ गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी राकेश कुमार के बतौर दंडाधिकारी उपस्थिति में गांजे को जब्त किया था। मामले में ट्रक की घेराबंदी के दौरान ट्रक के केबिन से चालक ओमप्रकाश सिंह और खलासी निरंजन कुमार को गिरफ्तार कर मुफस्सिल पुलिस ने जेल भेज दिया था।

आंध्र प्रदेश से हुई थी गांजे की लोडिंग

भारी मात्रा में बरामद गांजे की खेप आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में लोड की गई थी। इसका खुलासा गिरफ्तार ट्रक खलासी निरंजन कुमार ने किया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार खलासी निरंजन कुमार कैमूर जिले के सलथुआ गांव का निवासी है। गिरफ्तार खलासी के बयान के मुताबिक गांव के ही दिनेश कुमार ने अपने ही गांव के ही चालक ओमप्रकाश सिंह और खलासी निरंजन कुमार को ट्रक लेकर दूसरे राज्य जाने के लिए तैयार किया था।

भोजपुर से आंध्र प्रदेश भेजा गया था खाली ट्रक, उधर से केला व गांजा लादकर लौटा

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गांजा लोडेड जप्त ट्रक के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े चालक और खलासी को थाने पर लाकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें खलासी निरंजन कुमार ने खुलासा किया है कि गांव से बस पर बैठाकर दिनेश सिंह द्वारा भोजपुर के पीरो ले जाया गया, जहां से तीन-चार किलोमीटर और आगे बढ़ने पर 6 चक्का ट्रक 28 नवंबर को आंध्र प्रदेश के राहुल पल्ली के लिए रवाना किया गया था। चालक और खलासी के साथ दिनेश कुमार सिंह भी विशाखापट्टनम पहुंचा था, जहां ट्रक पर ही 3 दिन का समय तीनों ने बिताया था।

कोर्ट ऑर्डर की प्रति (पृष्ठ-1 व 2)

3 दिसंबर 2020 को हुई थी गांजे की लोडिंग

भोजपुर से खाली ट्रक लेकर 28 नवंबर को रवाना होने के बाद विशाखापट्टनम पहुंचे ट्रक पर 3 दिसंबर को गांजे की खेप लोड हुई थी। ट्रक चालक और खलासी के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा कैमूर के सलथुआ गांव निवासी दिनेश सिंह गांजा लोडिंग के बाद विशाखापट्टनम में ही ठहर गया था। इधर सासाराम के डीएवी स्कूल के पास पहुंचकर सड़क किनारे ट्रक खड़ा रखते हुए आगे बढ़ने के निर्देश का इंतजार कर रहा था। जबकि गांजा लोडेड ट्रक 07 दिसम्बर को सासाराम पहुंच था।

कोर्ट ऑर्डर की प्रति (पृष्ठ-3)

कई राज्यों की पुलिस को दिया था चकमा

ट्रक के अंदर गांजा लोड करने के पश्चात बाहर से केला लोड कर गांजा तस्करों ने आंध्र प्रदेश से लेकर बिहार तक के सफर में आधा दर्जन राज्यों की पुलिस चेक पोस्ट कर्मियों सहित देश के खुफिया तंत्र को चकमा देते हुए 4 दिन का सफर तय करते हुए सासाराम तक पहुंचने में कामयाब हुए। दर्ज प्राथमिकी में पुलिस के हत्थे चढ़े गांजा लोडेड ट्रक के खलासी निरंजन कुमार ने खुलासा किया है कि रास्ते में पुलिस को देखते ही 500 से लेकर हजार रुपए तक नजराना देने का निर्देश लोडिंग स्थल पर दिया गया था।

आधा दर्जन को पुलिस ने किया था नामजद

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आदमापुर जीटी रोड किनारे खड़ी ट्रक से 852.96 किलो गांजा बरामदगी मामले में पुलिस ने कैमूर जिले के सलथुआ गांव निवासी स्वर्गीय राम इकबाल सिंह के पुत्र दिनेश कुमार सिंह, अदमापुर निवासी मेला बिंद, सासाराम निवासी मनोज साह, ट्रक मालिक भोजपुर जिला बरनाव के दक्षिणी मठिया निवासी महादेव गिरी के पुत्र विनोद कुमार गिरी, ट्रक चालक ओमप्रकाश सिंह, सहचालक निरंजन कुमार सहित आधा दर्जन लोगों को मुफस्सिल थाना कांड संख्या 377/20 में नामजद अभियुक्त बनाते हुए 07 दिसम्बर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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