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बिहार में लॉकडाउन खत्म, अब नाइट कर्फ्यू के सहारे होगी कोरोना से जंग

अब सभी दुकानें रोस्टर के अनुसार शाम 5:00 बजे तक खुली रहेंगी, निजी दफ्तर भी हुए अनलॉक

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शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू

पटना (voice4bihar desk)। बिहार में कोरोना संक्रमण के घटते आंकड़ों के बीच सरकार अब राज्य को अनलॉक कर रही है। जिस क्रम के अनुसार प्रतिबंध लगाए गए थे, उसी क्रम से प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया भी जारी है। सरकार ने लॉकडाउन को खत्म करते हुए अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। अगले एक हफ्ते तक राज्य में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर की। साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि भीड़-भाड़ से बचें।

निजी वाहन चलाने की अनुमति लेकिन शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे

मुख्यमंत्री ने अपने लिखा-“लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण में कमी आई है। अतः लॉकडाउन खत्म करते हुये शाम 7:00 बजे से सुबह 5: 00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4:00 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। दुकान खुलने की अवधि 5:00 बजे अपराह्न तक बढ़ेगी। आनलाईन शिक्षण कार्य किये जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। यह व्यवस्था अगले एक सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़भाड़ से बचने की आवश्यकता है।”

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पिछली बैठक में ही दिया गया था संकेत

गौरतलब है कि सोमवार की हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का ऐलान सोमवार को ही होना था लेकिन किसी वजह से मंगलवार तक स्थगित कर दिया गया था। आज हुए निर्णय का संकेत पिछली बैठक में ही दे दिया गया था। 2 जून से 8 जून तक लॉकडाउन के निर्णय की जानकारी देते वक्त गृह सचिव ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों को धीरे धीरे शिथिल किया जाएगा।

दुकान खोलने के लिए अब भी रोस्टर सिस्टम

सरकार ने भले ही व्यवसाय का समय बढ़ा दिया है लेकिन सभी दुकानें हर रोज नहीं खुलेंगी। पहले की तरह सिर्फ जरूरी चीजों की दुकानों को ही प्रतिदिन खोलने की अनुमति होगी। इनमें उर्वरक, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्र की दुकान, आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध व जनवितरण प्रणाली की दुकानें शामिल हैं। अन्य सभी दुकान पहले की तरह एक दिन बीच करके खुली रहेंगी। इस बार भी आवागमन के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। पहले की तरह ही 50 प्रतिशत सवारी के साथ यात्री वाहन चलाने की छूट दी गई है।

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