HRCT जांच के लिए तीन हजार रुपये से अधिक मांगना जुर्म
सरकार ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
पटना (voice4bihar desk)। कोरोना महामारी के लुटेरों से मरीजों को बचाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक और पहल की है। इस बार स्कैन के नाम पर लूट मचाने वालों की नकेल कसने का इंतजाम किया गया है। जिस HRCT Thorax (High Resolution CT scan) के लिए अब तक मरीजों से तीन से आठ हजार रुपये तक राजधानी पटना में वसूले जा रहे थे, स्वास्थ्य विभाग ने अब उसकी दर ढाई से तीन हजार रुपये तक तय कर दी है।
स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) डॉ. नवीन चंद्र प्रसाद ने शनिवार को एक आदेश जारी कर कहा कि HRCT Thorax (High Resolution CT scan) के single slice CT machine की अधिकतम दर ढाई हजार रुपये जबकि इसके Multi slice CT machine की अधिकतम दर तीन हजार रुपये होगी।
आदेश में साफ कहा गया है कि यह दर जीएसटी, पीपीई किट और सैनिटाइजेयान सहित निर्धारित की गयी है। निजी जांच केंद्रों द्वारा उपरोक्त अधिकतम दर के अधीन ही मरीजों से शुल्क लिया जाए। इसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के अधीन वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिला पदाधिकारियों और सिविल सर्जन को भेजी गयी है।
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यहां बता दें कि कोरोना संक्रमण फेफड़े में फैल जाने पर HRCT Thorax जांच की जरूरत होती है। इन दिनों निजी अस्पतालों के डॉक्टर बिना वजह भी मरीजों को इसकी जांच कराने की सलाह दे रहे हैं जबकि दिल्ली एम्स के निदेशक ने भी बहुत जरूरी होने पर ही यह जांच कराने की सलाह दी है। दिल्ली एम्स के निदेशक का कहना था कि एक CT scan चार सौ एक्स-रे जितना खतरनाक होता है। CT scan जांच में एटॉमिक एनर्जी का उपयोग होता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। राज्य के निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण) द्वारा जारी इस आदेश से अब मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके पहले राज्य सरकार निजी अस्पतालों में प्रति दिन के हिसाब से इलाज और किलोमीटर के हिसाब से किराये की दर तय कर चुकी है। अधिक राशि मांगे जाने पर नियंत्रण कक्ष का नंबर 06202751107 और ई-मेल आईडी transsecy-bih@nic.in जारी किया गया है। इस पर शिकायत की जा सकती है।