अब आंदोलन में तोड़फोड़ व उपद्रव पड़ेगा महंगा
आंदोलनकारियों से की जाएगी आर्थिक नुकसान की भरपायी
हरियाणा सरकार के नए विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी
Voice4bihar desk. हरियाणा में अब आंदोलन के दौरान उपद्रव और तोड़फोड़ महंगी पड़ेगी। अब आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से की जाएगी। राज्य में यह कानून अब लागू हो गया है। इस कानून से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गयी है।
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आंदोलन में नुकसान के आंकलन के लिए होगा ट्रिब्यूनल का गठन
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पारित हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक, 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है। किसी भी आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के आवेदन पर फैसला लेने के लिए प्रदेश सरकार एक या एक से अधिक दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) का गठन करेगी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून अमल में आ चुका है।