councelling के वक्त स्थिर रहेंगे तभी बन पायेंगे शिक्षक
नाम पुकारा गया और हाजिर नहीं हुए तो सीट खाली रहने पर अंत में मिलेगा मौका
पटना (Voice4bihar desk)। पिछले करीब दो साल से शिक्षक बनने का सपने देख रहे बिहार के लाखों नौजवानों के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। सोमवार से काउंसिलिंग शुरू होगी और जो मेधा अंक के मुताबिक फिट बैठेंगे उनकी नौकरी पक्की होती जायेगी। सोमवार यानी पांच जुलाई से शुरू होकर आठ जुलाई तक लगातार चलेगी। इसके बाद 12 जुलाई को काउंसिलिंग होगी। इसमें पांच और सात जुलाई को कक्षा VI से VIII तक के नगर और प्रखंड शिक्षक जबकि छह, आठ और बारह जुलाई को कक्षा I से V तक के पंचायत शिक्षकों की बहाली होगी।
इस पूरी बहाली प्रकिया में सबसे खास बात यह है कि बर्षा, बाढ़ और गर्मी में घूम-घूम कर सैकड़ों नियोजन इकाइयों में आवेदन जमा करने वाले छात्र अगर काउंसिलिंग के वक्त भागम-भाग करेंगे तो वे नियोजन से वंचित रह जा सकते हैं। भलाई इसी में है कि ठंडे मन से नियोजन इकाई में उपलब्ध सीट, मेधा सूची में अपना क्रमांक और अपने मेधा अंक का आकलन करें और एक ही जिले में जिन दो-तीन जगहों पर खुद को बेहतर स्थिति में पाते हों वहां ध्यान लगायें। शिक्षा विभाग ने इस बार जो व्यवस्था बनायी है उसके अनुसार पंचायतों में जहां एक या दो सीट है वहां काउंसिलिंग पांच मिनट में ही खत्म हो जा सकती है।

11 बजे से 4.30 बजे तक होगी काउंसिलिंग
काउंसिलिंग की प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होगी और 4.30 बजे खत्म हो जायेगी। शाम छह बजे तक हर नियोजन इकाई पर चयनित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी। जहां सीट खाली रह जायेगी वहां दोबारा काउंसिलिंग का शिड्यूल जारी किया जायेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक की मानें तो खाली रह गयी सीट के लिए जुलाई महीने में ही दोबारा काउंसिलिंग करायी जायेगी।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ. रणजीत कुमार सिंह के मुताबिक, जैसे ही काउंसिलिंग शुरू होगी मेधा सूची के क्रमांक के अनुसार लाउड स्पीकर से छात्रों का नाम पुकारा जायेगा। एक छात्र का नाम अधिकतम तीन बार पुकारा जायेगा। अगर वह हाजिर नहीं होगा और सूची आगे बढ़ गयी तो पूरी सूची से नाम पुकारे जाने के बाद ही उसे दोबारा मौका दिया जायेगा। इसी से कहा जा रहा है कि जिस छात्र को जहां मौका मिलने की उम्मीद ज्यादा हो वह वहीं ध्यान लगाये। इधर-उधर भटकने पर मिली नौकरी भी हाथ से निकल सकती है।
अपना फोटो पहचान पत्र ले जाना ना भूलें
काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थी को अपना फोटो पहचान पत्र लेकर आना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से नियोजन इकाईवार वर्ग I – V एवं VI – VII के निमित्त आवश्यक सूचना के साथ काउंसिलिंग स्थल की सूचना जिला के NIC के वेबसाईट पर अपलोड किया जाएगा। काउंसिलिंग से पूर्व मेधा सूची की प्रति सूचना पट पर चस्पा की जायेगी।
इन प्रमाण पत्रों को ले जाना ना भूलें
काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थी अंक पत्र / प्रमाण पत्रों के प्रति की मूल प्रति के साथ दो – दो उसकी अतिरिक्त स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति अपने पास रखेंगे। माध्यमिक ( मैट्रिक ) परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक ( इंटरमीडिएट / 12 वीं ) परीक्षा का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, स्नातक का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र (जिनकी नियुक्ति स्नातक के आधार पर हो रही हो), प्रशिक्षण का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र, शिक्षक पात्रता परीक्षा का अंकपत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र, आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र (पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए). स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र, (जिन पर लागू हो), दिव्यांगता प्रमाण पत्र (जिन पर लागू हो ), EWS से संबंधित प्रमाण पत्र (जिन पर लागू हो ) इन सभी का मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। किसी योग्यता का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में औपबंधिक प्रमाण पत्र ( Provisional Certificate ) मान्य होगा।
CTET अभ्यर्थियों के लिए Downloaded प्रमाण पत्र मान्य
BTET में सामान्य कोटि के अभ्यर्थी को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला अभ्यर्थी को 55 प्रतिशत अंक के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अनुसूचित जाति / जनजाति एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है । यह प्रावधान CTET के लिए भी लागू है। उक्त कोटि के CTET अभ्यर्थियों के लिए Downloaded प्रमाण पत्र मान्य होगा।
BTET / CTET में 82 नंबर है तो नहीं मिलेगा वेटेज
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शिक्षक पात्रता परीक्षा ( BTET / CTET ) में 82 या 82 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 02 अंक का अतिरिक्त मेधा अंक देय नहीं होगा। काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जिसके आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया है एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का मूल प्रमाण पत्र जमा कर लिया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र/अंक पत्र जो संबंधित अभ्यर्थी द्वारा स्व – हस्ताक्षरित होगा, उस पर नियोजन इकाई के सदस्य – सचिव भी हस्ताक्षर करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों का शेष मूल प्रमाण पत्र वापस कर दिया जाएगा । सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकपत्रों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये वेब पोर्टल पर जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( स्थापना ) द्वारा अपलोड कराया जायेगा, ताकि संबंधित सक्षम स्तर से उसका सत्यापन कराया जा सके।
काउंसिलिंग के क्रम में नाम ले सकते हैं वापस
काउंसिलिंग के क्रम में यदि कोई अभ्यर्थी अपना दावा वापस लेना चाहता हो तो उनके स्वघोषणा पत्र के आधार पर प्रशैक्षणिक एवं TET का मूल प्रमाण पत्र वापस ले सकते हैं। अभ्यर्थी जिस नियोजन इकाई अन्तर्गत नियोजित होने को इच्छुक होंगे, निर्धारित काउंसिलिंग दिवस पर उस नियोजन इकाई से सम्बन्धित काउन्टर पर पूर्वाह 11 बजे निश्चित रूप से उपस्थित रहेंगे। नियोजन इकाई द्वारा वरीयता के अनुसार 50-50 अभ्यर्थी को क्रमवार नाम से पुकारा जाएगा।
सबसे पहले अनारक्षित और सबसे अंत में Ews महिला को पुकारा जायेगा
सबसे पहले अनारक्षित (पुरुष/महिला), अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग (पुरुष / महिला), पिछड़ा वर्ग महिला, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष / महिला), अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला, अनुसूचित जाति (पुरुष / महिला), अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति (पुरुष / महिला), अनुसूचित जनजाति महिला, आरक्षित वर्ग की महिला (RF), आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग की (पुरुष /महिला ) ( Ews ), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिला (Ews) कोटि होगा।
निःशक्त अभ्यर्थी के लिए जिस नियोजन इकाई में पद आरक्षित होगा, वहां निःशक्त अभ्यर्थी को सर्वप्रथम नियोजन का अवसर उनके लिए उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष देने का दायित्व संबंधित नियोजन इकाई का होगा। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, पोता / पोती / नाती / नतीनी को यथा उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष काउंसिलिंग कराया जायेगा।
प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम लाउडस्पीकर के माध्यम से तीन बार पुकारा जाएगा। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके बाद के क्रमवार अभ्यर्थी को लाउडस्पीकर के माध्यम से तीन – तीन बार पुकारा जाएगा। इस दौरान यदि वह अभ्यर्थी जिसका नाम पूर्व में पुकारा गया हो, उपस्थित होकर नियोजन की प्रक्रिया में शामिल होना चाहेगा तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी । वरीयता सूची से सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद यदि रिक्ति अवशेष रह जाती है और ऊपर की सूची में अंकित अभ्यर्थी, जो नाम पुकार होने पर अनुपस्थित रहा था, वैसे छूटे अभ्यर्थी को मेघा सूची के अनुसार काउंसिलिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा।
काउंसिलिंग पूर्ण होने के बाद अभ्यर्थियों की उपस्थिति पंजी को नियोजन इकाई द्वारा Close कर दिया जाएगा । चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन योग्य सभी प्रमाण पत्र अगले कार्यदिवस पर अपराहन चार बजे तक अपलोड किया जाएगा । चयनित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित नियोजन इकाई को दी जाएगी । सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए सूचना विभाग द्वारा अलग से दी जाएगी।
कोई समस्या हो तो छात्र लें Help Desk की मदद
काउंसिलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार Help Desk की व्यवस्था की जाएगी । उक्त Help desk जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी संबंधित नियोजन इकाई के मेधा – सूची एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ उपस्थित रहेंगे ।
काउंसिलिंग स्थल पर नियोजन इकाईवार वीडियोग्राफी करायी जायेगी। सम्पूर्ण परिसर की गतिविधि के अनुश्रवण के लिए अलग से वीडियोग्राफी की जाएगी, जिसे शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी के साथ-साथ संबंधित जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक भी देख सकेंगे। जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर काउंसिलिंग की प्रक्रिया का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी तथा जिला स्तरीय काउंसिलिंग के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए एक वरीय पदाधिकारी यथा अपर समाहर्ता / उप विकास आयुक्त / वरीय उप समाहर्ता की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रखंड के लिए चिहित प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय काउंसिलिंग का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे । अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन प्रखंडों में भी अपने स्तर से प्रखंड स्तरीय काउंसिलिंग का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे ।
0612-2215181 पर कॉल कर प्राथमिक शिक्षा निदेशक के वाॅर रूम में करें शिकायत
काउंसिलिंग की प्रक्रिया के पूर्ण अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गयी है। इसका दूरभाष संख्या 0612-2215181 है, जो प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे पूर्वाह्न से छह बजे अपराहन तक क्रियाशील रहेगा । नियोजन प्रक्रिया को काउंसिलिंग के माध्यम से निर्धारित तिथि पर पूर्ण कराने में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होने पर विधि- सम्मत कार्रवाई की जायेगी।