लॉकडाउन नहीं, नाईट कर्फ्यू के सहारे होगी कोरोना से जंग
एकेडमिक परीक्षाओं पर रोक, कम्पीटिशन एग्जाम लेने की छूट
संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने लगाई कई पाबंदियां
शाम छह बजे से दुकानें बंद, रात नौ बजे से नाईट कर्फ्यू लागू
पटना (voice4bihar)। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों व स्वास्थ्य व्यवस्था की असमर्थता के कारण लोगों की बढ़ती बेचैनी के बीच राज्य सरकार ने रविवार को बड़ा ऐलान करते हुए नाईट कर्फ्यू का ऐलान करते हुए कई पाबंदियां तय की है। हालांकि रात में प्रतिष्ठानों को बंद करने का सिलसिला पहले से ही चल रहा है, लेकिन इसे तकनीकी रुप से पहली बार नाईट कर्फ्यू का नाम दिया गया है। अंतर यह है कि अब दुकानें रात 7:00 बजे की बजाये शाम 6:00 बजे ही बंद हो जाएंगी। हालांकि नाईट कर्फ्यू रात के 9:00 बजे से सुबह 5:00 तक ही अधिक सख्ती से लागू होगी।
15 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मंथन के बाद यह निर्णय लिया गया, जिसका ऐलान मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कांफ्रेंस में किया। बाद में गृह विभाग की विशेष शाखा ने इस आशय का पत्र जारी करते हुए सभी जिलों के डीएम-एसपी को अमल में लाने का निर्देश दिया है। कोराना संक्रमण से निबटने को लेकर तीन दिनों तक चले मंथन के बाद नाईट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियों का ऐलान आगामी 15 मई तक के लिए किया गया। मोटे तौर पर इसे इस तरह समझा जा सकता है।
शिक्षा व शैक्षणिक परीक्षाओं पर रोक
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राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर की कोई भी परीक्षा नहीं होगी। हालांकि प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने वाले बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केन्द्रीय चयन पर्षद ( सिपाही भर्ती ) , बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इन पाबंदियों से दूर रखा जाएगा।
मनोरंजन व आउटिंग के सभी साधनों पर प्रतिबंध
सभी सरकारी व निजी कार्यालय शाम 5.00 बजे बंद हो जाएंगे और बाजार छह बजे तक सिमट जाएगा। सभी सिनेमा हॉल , शॉपिंग मॉल , क्लब , स्विमिंग पूल , स्टेडियम , जिम , पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। रात्रि 9 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू के दौरान उन लोगों को छूट रहेगी जो बस, हवाई या ट्रेन से सफर के लिए निकले हों। रेस्टोरेंट, ढाबा में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। हालांकि रात नौ बजे तक होटल से खाना घर ले जा सकते हैं और होम डिलीवरी से मंगा सकेंगे।
शादी-श्राद्ध में 100 लोग ही करेंगे शिरकत
सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सरकारी एवं निजी कार्यक्रम नहीं होगा। दाह संस्कार, विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रम जरूर होंगे लेकिन इसमें सीमित लोगों के शामिल होने की ही छूट होगी। दाह संस्कार में अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे ।
आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं
आवश्यक सेवाओं को इन प्रतिबंधों से दूर रखा गया है। इनमें परिवहन व्यवस्था, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस आदि शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदारी कर सामान मंगाने की छूट होगी। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी। निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक क्षेत्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा।