3303 राजस्व कर्मियों के पद स्वीकृत

नीतीश कैबिनेट का फैसला, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी

पटना (voice4bihar news)। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 3303 राजस्व कर्मियों के पद सृजन समेत कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के लिए राजस्व कर्मचारी के 3303 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गयी है।

सूबे की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बढ़ी मानदेय की राशि की मंजूरी भी मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में दी गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दिन पहले ही आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7000 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये और सहायिका का मानदेय 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये करने की घोषणा की थी। मंगलवार को इस घोषणा को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। राज्य योजना मद से इस पर तीन सौ पैंतालीस करोड़ उन्नीस लाख बीस हजार रुपये प्रति वर्ष खर्च करने की भी मंजूरी दी गयी।

मुंगेर जिले के असरगंज अंचल के विभिन्न मौजों में समेकित कुल 466-4917 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से अधिग्रहण किया जाना है। इस पर आने वाले व्यय के लिए  एक अरब चौबीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार एक सौ पचहत्तर रुपये की स्वीकृति दी गयी।

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम /खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण / दक्षता उन्मुखीकरण हेतु बिहार खाद्यान भंडारण प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना है। इसकी स्थापना एवं प्रशासनिक संरचना के गठन के लिए चार करोड़ चौसठ लाख चौरानवे हजार तीन सौ छियानवे रुपये के वार्षिक व्यय पर पदों की स्वीकृति तथा एनएबीएल मानक के राज्य स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दी गयी।

जीविका का राज्य स्तरीय कार्यालय जीविका मुख्यालय भवन राजधानी पटना में बनाया जाना है। इसके निर्माण के लिए तिहत्तर करोड़ छियासठ लाख पन्द्रह हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

जहानाबाद जिलांतर्गत सिंचाई प्रमंडल उदेरास्थान के अधीन उदेरास्थान बराज का निर्माण एवं पूर्व निर्मित उदेशस्थान वीयर योजना के नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण कार्य में विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रांची को पुनरीक्षित राशि 651.13 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकायों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत कुल राशि 400 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति दी गयी।

नगर विकास एवं आवास विभाग की योजनाओं एवं कार्यों के कार्यान्वयन के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5808/26.11. 2015 एवं संकल्प ज्ञापांक 2018/03.2024 को संशोधित करते हुए भू-अर्जन/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 1440/13.11.2014 के आलोक में रैयतों से बिहार रैयती भूमि लीज नीति के आधार पर सतत् लीज पर लेने की स्वीकृति दी गयी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 50 करोड़ रुपये की राशि की अग्रिम स्वीकृति दी गयी।

पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयी तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के बकाया विद्युत विपत्रों के मुगतान हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल 594.56 अरब रुपये की राशि की अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत निधर्धारित लक्ष्य को ससमय पूर्ण किये जाने हेतु राज्य योजना मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल एक अरब रुपये की राशि की अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-8044/11.10.2017 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों को अनुमान्य यात्रा भत्ता के वर्तमान दरों एवं यात्रा अनुनान्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गयी। मुख्यमंत्री फेलोशिप (Fellowship) योजना की स्वीकृति दी गयी।

बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य को वित्तीय वर्ष 2025-26 में 30 मार्च, 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 31,689.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

ईशा फाउंडेशन, कोयम्बटूर राज्य के छह शहरों में एलपीजी आधारित शवदाह गृह की स्थापना एवं संचालन करेगा। इसके लिए फाउंडेशन को संबंधित जिलों में एक रुपये की टोकन राशि पर 33 वर्षों की अवधि के लिए लीज पर एक-एक एकड़ जमीन आवंटित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी। एलपीजी आधारित शवदाह गृह की स्थापना पटना, गयाजी, छपरा, सहरसा, भागलपुर एवं बेगूसराय की जायेगी।

राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका समूहों के माध्यम से बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण एवं समुचित प्रबंधन हेतु ‘बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना लागू करने की स्वीकृति दी गयी। नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली92013 के नियम 4 में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

बिहार नगरपालिका योजना सेवा नियमावली-2025, बिहार नगरपालिका विधि सेवा नियमावली-2025 और गन्ना उद्योग विभाग में बिहार ईख पर्यवेक्षक संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्ते) नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गयी जबकि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन (मत्स्य) सेवा भर्ती (संशोधन) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

विहार कारा परिथापक संवर्ग नियमावली-2010 एवं बिहार कारा परिधापक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019 को निरसित करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सुसंगत प्रावधानों को समाहित कर कारा एवं सुधार सेवाएं, परिधापक संवर्ग नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

विहार कारा मिश्रक संवर्ग नियमावली-2008 एवं बिहार कारा मिश्रक संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2019 को निरसित करते हुए स्वास्थ्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सुसंगत प्रावधानों को समाहित कर कारा एवं सुधार सेवाएं, फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी।

राज्य के पुलिस थाना सर्विलांस परियोजना (प्रथम एवं द्वितीय चरण) के पूर्ण होने के बाद CCTV कैमराें के आगामी वार्षिक रख-रखाव, 176 नये थानों में CCTV कैमराें का अधिष्ठापन एवं Deshboard निर्माण तथा भविष्य में नये थानों के सृजन की संभावना के मद्देनजर प्रति थाना CCTV कैमरा लगाने हेतु कुल प्राक्कलित राशि दो सौ अस्सी करोड़ साठ लाख उनासी हजार सात सौ सोलह रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति देने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने की मंजूरी दी गयी।

अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत बेंचमार्क दिव्यांगजनों को प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की स्वीकृति दी गयी।

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