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शिक्षक बहाली : कोटे की चार फीसद सीटों के लिए ही आवेदन कर सकेंगे दिव्यांग

अर्हता प्राप्त करने की कट ऑफ डेट हाईस्कूल के लिए 26.09.2019 और प्राथमिक के लिए 26.09.2019 ही रहेगी

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पटना (voice4bihar desk)। हाईस्कूलों में करीब 30,000 और प्राथमिक कक्षाओं में 94000 शिक्षकों की बहाली पर से राेक हटवाने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग ने जिस संजीदगी से बृहस्पतिवार को पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा उससे बहाली को लेकर किसी के लिए अब विभाग की मंशा पर शक करने की गुंजाइश नहीं रह गयी है। विभाग ने न केवल दिव्यांगों से इतर किसी अन्य श्रेणी में आवेदन के घुसपैठ को रोका है बल्कि मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध भी किया है कि आगे शिक्षक बहाली की इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आये इसके लिए इस बहाली से जुड़ी किसी भी याचिका पर वे खुद सुनवाई करें।

Voice4bihar.com के पास राज्य के अपर मुख्य शिक्षा सचिव की वह चिट्‌ठी है जो उन्होंने दो जून, 2021 को राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर को लिखी है। इसी चिट्‌ठी को आधार बनाकर महाधिवक्ता ने तीन जून, 2021 को व्लाइंड फेडरेशन से जुड़े मामले में विभाग का पक्ष रखा जिसके बाद पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने याचिका का निपटारा करते हुए दिव्यांगों को आवेदन जमा करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया और बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश भी दिया।

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इसके पहले 31 मई को CWJC 4975/2020 की सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और ब्लाइंड फेडरेशन को तीन जून को सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार होकर आने का निर्देश दिया था। अदालत का मूड देखकर हर कोई आश्वस्त था कि उस दिन फैसला होकर रहेगा। 31 मई की सुनवाई के बाद बहाली के भविष्य को लेकर विभाग में गंभीर मंथन हुआ। इस मंथन में महाधिवक्ता भी शामिल हुए।

दिव्यांगों की हकमारी का विभाग का कोई इरादा नहीं था। तय हुआ कि व्लाइंड फेडरेशन कीचार फीसद आरक्षण की मांग को सही तरीके से विभाग हर हाल में लागू करेगा।  एक अन्य मांग जिस पर बात अटक रही थी वह थी कि दिव्यांगों को आवेदन करने के लिए अलग से 15 दिन का समय दिया जाये अथवा नहीं। अंतत: सहमति 15 दिन का समय देने पर बनी।

राज्य के अपर मुख्य शिक्षा सचिव संजय कुमार की दो जून, 2021 को राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर को लिखी चिट्‌ठी इसी संदर्भ में है। इस चिट्‌ठी में उन्होंने लिखा है कि दिव्यांगजनों को शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने के लिए 15 दिन का समय अलग से दिए जाने के बिन्दु पर विभाग की सहमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

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पूर्व में जो दिव्यांग आवेदन कर चुके हैं उन्हें नहीं मिलेगा मौका

  1. आवेदन जमा करने के पूर्व संबंधित जिले के NIC के वेबपोर्टल पर नियोजन इकाइवार, विषयवार एवं कोटिवार रिक्ति की सूचना पुनः प्रकाशित की जाएगी। इसमें दिव्यांगजनों के लिए श्रेणीवार उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना भी स्पष्ट रूप से इंगित होगी। इस आशय का विज्ञापन विभाग की ओर से संबंधितों की जानकारी के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा।
  2. विभागीय अधिसूचना संख्या -1142 दिनांक -01.07.2019 के द्वारा जिला परिषद एवं नगर निकाय के अधीन उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.09.2019 थी । इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा धारित हो, उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा।
  3. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के संदर्भ में विभागीय अधिसूचना संख्या -864 दिनांक -05.07.2019 के द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों (प्रखण्ड ) एवं नगर निकाय के अधीन प्राथमिक विद्यालयों एवं मध्य विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु आवश्यक दिशा – निर्देश निर्गत किए गए। इस अधिसूचना के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या -1563 दिनांक -22.11.2019 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.11.2019 थी। इस तिथि तक नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता जिन दिव्यांगजनों द्वारा पारित हो, उन्हें ही यह अवसर दिया जाएगा।
  4. जो दिव्यांगजन पूर्व में आवेदन दे चुके है उन्हें पुनः आवेदन देने की अर्हता नहीं होगी। ऐसे आवेदन पर नियोजन इकाई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही, दिव्यांगजन के लिए चिह्नित 4 प्रतिशत रिक्त पद के अलावा किसी अन्य कोटि / श्रेणी की रिक्ति पर नियोजन हेतु इस अवधि में आवेदन करने की यह सुविधा नहीं दी जाएगी।

पत्र में कहा गया है कि इस क्रम में न्यायालय से यह भी अनुरोध करना समीचीन होगा कि उक्त विभागीय अधिसूचना संख्या -1142 दिनांक -01.07.2019 एवं अधिसूचना संख्या दिनांक -05.07.2019 के द्वारा शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु की जा रही कार्रवाई के संबंध में अन्य कोई वाद सिर्फ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खण्डपीठ में सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। ताकि नियोजन की कार्रवाई को पूर्ण करने में सुविधा हो।

इस पत्र से स्पष्ट है कि माघ्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अर्हता पूर्ण करने की कट ऑफ डेट 26.09.2019 और मघ्य तथा प्राथमिक स्कूलों के लिए कट ऑफ डेट 23.11.2019 ही रहेगी। साथ ही आवेदन के लिए मिलने वाले 15 दिन के अतिरिक्त समय में दिव्यांग उम्मीदवार किसी अन्य श्रेणी में आवेदन नहीं कर सकेंगे। इसका लाभ यह होगा कि विभाग द्वारा दिवयांग वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों की अब तक तैयार की गयी मेरिट लिस्ट अपरिवर्तित रह जायेगी। इससे विभाग को शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी।

विभाग की तैयारियों को देखते हुए अब माना जा रहा है कि बिहार में कारब सवा लाख शिक्षकों की बहाली शीघ्र हो जायेगी। इस बार शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शीघ्र का जवाब दिया है। उनके शब्दों में कहें तो इस बार 15 अगस्त को स्कूलों में झंडा फहराने के लिए नये शिक्षक मौजूद रहेंगे। मंत्री ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शिक्षकों की बहाली जल्द से जल्द की जाएगी। यह जीत लाखों विद्यार्थियों के मनःस्थिति की जीत है। जैसे ही यह नियुक्तियां हो जाएंगी तत्काल शेष सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे।

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