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रहम की भीख मांगता रहा गुनहगार, अदालत ने कहा, उम्रकैद से कम नहीं

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉस्को एक्ट के तहत अदालत ने दी सजा

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आरोपित पर 50 हजार का जुर्माना भी जगाया

शेखपुरा  (voice4bihar Desk)। पॉस्को एक्ट के संगीन मामले में गुनहगार अदालत से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनायी। अदालत के इस फैसले को पीड़ित पक्ष ने सराहना की है । नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के इस मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश भरत कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।

न्यायाधीश ने सजा के साथ 50  हजार रुपये का अर्थदंड भी मुकर्र किया है । सजा पाने वाला आरोपी के बरबीघा थाना क्षेत्र के सामस बुजुर्ग गांव का रहने वाला राहुल तिवारी है । न्यायालय ने पोड़ित बालिका की उम्र का ध्यान देते हुए उसे सरकार की ओर से तीन लाख रूपये का प्रतिकर भी देने का आदेश दिया गया है ।

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पॉस्को मामलों के विशेष लोक अभियोजक नैला बेगम ने बताया कि बदमाश राहुल कुमार दुकान चलाता था । 23 अगस्त, 2018  की शाम में पीडि़ता उसकी दुकान से चीनी लेने गयी थी । उसी समय उसने उसके साथ मुंह काला किया । बाद में उसे दुकान में ही बंद कर फरार हो गया। पीडिता के परिजनों ने उसे दुकान तोड़कर बाहर निकाला गया। इस सम्बन्ध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी ।

उसने बताया कि पीडिता की पहचान छिपाते हुए न्यायालय से पीड़िता का नाम एक्स रखा है । उसकी माँ का नाम वाई और पिता का नाम जेड रखा है । न्यायालय में सजा सुनाने के बाद बदमाश को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया ।

न्यायिक विचारण के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों की बात पर विचार करने के अलावा पीडिता के मेडिकल रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा। इस दौरान बदमाश न्यायालय से रहम की भीख मांगता रहा , लेकिन उसके गुनाह को संगीन भानते हुए अदालत ने कठोर फैसला सुनाया।

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