पटना (voice4bihar desk)। बिहार के पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट ईवीएम के उपयोग को लेकर पटना हाईकोर्ट में लंबित सुनवाई औ एक दिन के लिए टल गयी है। पूर्व में यह सुनवाई मंगलवार को लिस्टेड थी पर लिस्ट में पीछे होने के कारण इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। अब इसकी सुनवाई बुधवार को होने की उम्मीद है।
राज्य चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग के बीच बिहार के पंचायत चुनाव में मल्टी पोस्ट इवीएम के इस्तेमाल को लेकर चल रहा विवाद पटना हाईकोर्ट में लंबित है। जस्टिस मोहित शाह की सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। मंगलवार को यह मामला जस्टिस शाह की सिंगल बेंच में 36वें नंबर पर लिस्टेड था। मंगलवार को 25 मामलों की सुनवाई हुई जबकि शेष मामलों को बुधवार के लिए टाल दिया गया। अब बुधवार को यह 11वें नंबर पर लिस्टेड है। उम्मीद है कि बुधवार को इसकी सुनवाई हो जायेगी।
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बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए एनओसी अनिवार्य कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए तैयार नहीं है। बिहार से पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और केरल में ईवीएम के जरिये पंचायत चुनाव हुए थे। उस वक्त मुख्य चुनाव आयोग से एनओसी की जरूरत नहीं थी। 16 जुलाई, 2020 को मुख्य चुनाव आयोग ने एनओसी की अनिवार्यता संबंधी आदेश जारी किया है। इसके बाद से यह जरूरी हो गया है।
इधर ईवीएम के विवाद को लेकर बिहार में पंचायत चुनाव में पिछली बार के मुकाबले करीब डेढ़ माह विलंब हो चुका है। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल 16 जून को पूरा हो रहा है। इससे पहले नयी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन हो जाना चाहिए। 2016 में नौ चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे। इसकी अधिसूचना 25 फरवरी को जारी हो गयी थी। पहले चरण के लिए 24 अप्रैल को वोटिंग हुई थी।