ढील : शाम पांच बजे तक खुलेंगे कार्यालय, दुकानें सात बजे तक
कोरोना की रफ्तार धीमी हुई तो प्रतिबंधों में मिली और छूट, NIGHT CURFEW अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक
पटना (voice4bihar desk)। राज्य सरकार ने कोरोना की धीमी होती रफ्तार को देखते हुए प्रतिबंधों में कुछ और ढील दी है। अब राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय शाम पांच बजे तक पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। वहीं दुकानें एक दिन बीच कर शाम सात बजे तक खोली जा सकेंगीं। स्कूल-कॉलेजों की फिजिकल कक्षाएं छह जून तक बंद रहेंगी। सोमवार को बिहार सरकार ने राज्य में लागू लॉकडाउन के तहत छह जुलाई तक के लिए गाइडलाइन जारी किया। इसके तहत पार्क दोपहर तक खुलेंगे, मंदिर बंद रहेंगे। शादी समारोह में 25 लोग जुट सकेंगे। रात नौ बजे से प्रातः पांच बजे तक Night curfew लागू रहेगा।
एक जून से जारी है प्रतिबंधों में छूट का सिलसिला
राज्य में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार को देखते हुए पांच मई को लॉकडाउन लागू किया गया था। एक जून के बाद से राज्य सरकार प्रतिबंधों में ढील दे रही है। वर्तमान गाइडलाइन की समय सीमा 22 जून को खत्म हो रही है। इसी को देखते हुए सोमवार को नई गाइडलाइन छह जुलाई तक के लिए जारी की गयी। सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण के हस्ताक्षर से जारी गाइडलाइन के अनुसार छह जुलाई तक अब सभी सरकारी एवं गैर – सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य उपस्थिति के साथ अपराह्न पांच बजे तक खुल सकेंगे । सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा ।
आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूर संचार, डाक विभाग, कोषागार एवं उनसे सम्बन्धित वित्त विभाग, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से सम्बन्धित कार्यालयों पर उपर्युक्त बंधेज लागू नहीं होगा। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय प्रभावी होगा।
सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर शाम सात बजे तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश निर्गत करेंगे । हालांकि बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के कार्यालय / गतिविधियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, E – commerce से जुड़ी गतिविधियां, कुरियर सेवा, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवा, पेट्रोल पम्प, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवा पर यह पांबदी लागू नहीं होगी।
ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम – घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान / दुकानें, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी / मांस – मछली / दूध / पीडीएस दुकानें प्रतिदिन संध्या सात बजे तक खुल सकेंगी । दुकानों / प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों / प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाईजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी।
हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा अनिवार्य
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सोशल डिस्टेंसिंग मानकों ( दो गज की दूरी ) का अनुपालन किया जाएगा। इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किए जाएंगे । इन शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी । अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान ( पशु स्वास्थ्य सहित ), उनके निर्माण एवं वितरण इकाईया, सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, चश्मा की दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे।
सार्वजनिक परिवहन में 50 फीसद क्षमता के उपयोग की अनुमति
सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी । सभी स्कूल / कॉलेज / कोचिंग संस्थान / ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे । इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी । ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी ।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्वास्थ्य देखभाल ( Health Care ) क्षेत्र में छह प्रकार के कर्मियों के लिए राज्य के नौ जिलों ( बेगूसराय , गोपालगंज , खगड़िया , मधेपुरा , मुजफ्फरपुर , पटना , सारण , वैशाली एवं बांका ) में संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा । रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन होम डिलीवरी एवं टेक अवे के लिए सुबह नौ बजे से रात्रि नौ बजे तक अनुमान्य होगा । आवासीय होटलों में अतिथि के लिए In – room Dining अनुमान्य होगा । सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे । सभी प्रकार के सामाजिक / राजनीतिक / मनोरंजन / खेल – कूद / शैक्षणिक / सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन / समारोह प्रतिबंधित होंगे । समी पार्क एवं उद्यान प्रतिदिन प्रातः 06.00 से 12.00 मध्याह तक खुल सकेंगे।
पार्क / उद्यान प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि आगंतुक सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने जैसे गाइडलाइन का पालन करें। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम अभी बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी । विवाह समारोह अधिकतम 25 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे, किन्तु इनमें डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नही होगी । विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम – से – कम तीन दिन पूर्व देनी होगी । अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 25 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी ।
रात नौ बजे से प्रातः पांच बजे तक Night curfew लागू रहेगा । उक्त अवधि में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई – पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई – जहाज / ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो, कर्त्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहनों पर कोई रोक नहीं होगी ।
निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर ( Night Curfew की अवधि छोड़कर ) कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा । इनका पालन नहीं करने पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन भीड़ – भाड़ वाले स्थलों, सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने आदि से सम्बन्धित गाइडलाइन का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।
यदि किसी स्थान / बाजार / प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के बाद भी उपर्युक्त का अनुपालन नहीं किया जा रहा हो तो उन्हें अस्थायी रूप से बन्द करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है । जिला पदाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर उपर्युक्त प्रतिबंधों के अतिरिक्त एवं अधिक सख्त प्रतिबंध लगा सकेंगे , किन्तु किसी भी परिस्थिति में उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल नहीं किया जा सकेगा